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मुजफ्फरपुर यौन शोषण कांड, दोषी पाए जाने पर मंत्री को देना होगा इस्तीफा, नीतीश ने दी चेतावनी

Mon, 06 Aug 2018 04:45 PM IST
भाषा, पटना
भाषा, पटना Updated Mon, 06 Aug 2018 04:45 PM IST
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Muzaffarpur case, Nitish Kumar said resignation should be given to the minister if found guilty

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा अगर मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह यौन शोषण कांड में संलिप्त पाई गईं या उनके खिलाफ कुछ भी पाया गया तो उनसे इस्तीफा देने को कहा जा सकता है।

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कुमार ने विपक्ष की वर्मा के इस्तीफे की मांग पर यह प्रतिक्रिया दी। मुजफ्फरपुर बालगृह यौन शोषण कांड मामले में वर्मा के पति का नाम सामने आने के बाद से ही उन पर (वर्मा पर) उंगली उठाई जा रही है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के सभी आश्रय गृहों को प्रत्यक्ष तौर पर चलाने का निर्णय लिया है। साप्ताहिक जन सभा कार्यक्रम ‘लोक संवाद’ के दौरान कुमार ने पत्रकारों से यह बात कही।

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हाईकोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस

Muzaffarpur case, Nitish Kumar said resignation should be given to the minister if found guilty

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के मुजफ्फरपुर के एक बालिका गृह में लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कर रही सीबीआई को नोटिस जारी कर जांच का ब्यौरा देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने सीबीआई को ब्यौरे देने का निर्देश दिया और मामले में अगली सुनवाई दो हफ्तों के बाद तय कर दी।

अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले के सिलसिले में तीन लोगों - संतोष कुमार, नवनीत कुमार और सलीम मदवूर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। बिहार सरकार की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि उच्च न्यायालय को सीबीआई जांच की निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने मामले में आरोपियों के खिलाफ तेज सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से निर्देश देने की भी मांग की।

किशोर ने अदालत से कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण विभाग के एक दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है और उन्हें कथित लापरवाही एवं कर्तव्य की उपेक्षा के लिए निलंबित कर दिया गया है।

महाधिवक्ता ने कहा कि प्रदेश पुलिस मामले की सही तरीके से जांच कर रही है लेकिन बिहार सरकार ने केंद्र से मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए सिफारिश की।

उन्होंने अदालत से कहा कि सीबीआई ने जांच अपने हाथों में ले ली और मामले की जांच कर रही है। राज्य सरकार ने 26 जुलाई को मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। चिकित्सा जांच में बालिका गृह में रहने वाली 42 में से 34 लड़कियों के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है।

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