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Hindi News ›   Bihar ›   Gaya News ›   Jobs of 10 teachers from outside Bihar appointed under BPSC TRE 1-2 are in trouble, department issued notice

BPSC News: TRE 1-2 के तहत बहाल बिहार से बाहर के 10 शिक्षकों की नौकरी पर आफत, विभाग ने नोटिस थमाकर मांगा जवाब

Tue, 21 May 2024 05:02 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Tue, 21 May 2024 05:02 PM IST
सार

BPSC News: औरंगाबाद में बीपीएससी TRE 1-2 के तहत बहाल हुए बिहार से बाहर के 10 शिक्षकों की नौकरी पर आफत आ गई है। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को नोटिस थमाकर तीन दिनों में ही जवाब मांगा है। जानें पूरा मामला...।

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Jobs of 10 teachers from outside Bihar appointed under BPSC TRE 1-2 are in trouble, department issued notice
BPSC Head Master Registration - फोटो : अमर उजाला, ग्राफिक

विस्तार

बिहार के पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में बीपीएससी टीआरई-1 और 2 के तहत बहाल औरंगाबाद के 10 शिक्षकों की नौकरी पर आफत आ गई है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने इन्हें नोटिस थमाते हुए तीन दिनों के अंदर जवाब मांगा है।

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इस मामले में औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) दयाशंकर सिंह ने सोमवार 20 मई को जारी पत्र में औरंगाबाद जिले के कुल दस शिक्षकों को अयोग्य मानते हुए नौकरी से मुक्त करने का निर्देश दिया है। इन शिक्षकों में गणित, विज्ञान के दो, सामाजिक विज्ञान के तीन, अंग्रेजी के दो, हिंदी और अंग्रेजी के एक-एक शिक्षक शामिल हैं। इन सभी शिक्षकों के सीटेट परीक्षा में नंबर 90 से कम हैं।
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विद्यालय अध्यापक के लिए शिक्षकों की योग्यता पर उठे सवाल
इन शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय (स्थापना शाखा) ने पत्रांक 3695, दिनांक 20-05-2024 के मध्यम से कहा कि इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है। लेकिन इनके द्वारा उप स्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि उनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक के लिए समुचित नहीं है। ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द होगी।
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पटना हाईकोर्ट का यह है आदेश
गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में पांच प्रतिशत की छूट देय नहीं होगी। इस आदेश के आलोक में बिहार के बाहर के शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राप्तांक 60 प्रतिशत से कम रहने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त करने के योग्य है। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना शाखा) के कार्यालय की ओर से जिन 10 शिक्षकों को स्पष्टीकरण का पत्र निर्गत किया गया है, उनके प्राप्तांक सीटीईटी परीक्षा में 90 से कम हैं। इसी स्थिति में उन्हें तीन दिनों के अंदर स्पष्ट करना है कि क्यों नहीं उन अभ्यर्थियों को निरस्त करते हुए उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाए। वहीं, जानकार सूत्रों के मुताबिक औरंगाबाद में बिहार से बाहर के सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं, जिनके सीटीईटी में प्राप्त अंक 90 से कम आए हैं। इस वजह से इन सब की नौकरी खतरे में है।

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