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Bihar: सीवान को-ऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो रहा शांतिपूर्ण, कांटे की टक्कर, निवर्तमान चेयरमैन पर घोटाले का मामला

Wed, 12 Apr 2023 12:11 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Wed, 12 Apr 2023 12:11 PM IST
सार

सीवान को-ऑपरेटिव बैंक के निवर्तमान चेयरमैन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इसी बीच आज बुधवार को सीवान को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद के लिए सुबह सात बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 

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Election of Siwan Cooperative Bank is peaceful, scam case on outgoing chairman
वोट डालने के लिए लाइन में लगे मतदाता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार में सीवान को-ऑपरेटिव बैंक के निवर्तमान चेयरमैन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इसी बीच आज बुधवार को सीवान को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद के लिए सुबह सात बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह सात बजे से लेकर 4:30 बजे तक वोटिंग और काउंटिंग की प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। इसमें कुल 396 वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कुल 13 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मुख्य पद है। इसके लिए कई लोगों ने नामांकन दाखिल किया था।

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अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के कौन-कौन हैं दावेदार
सीवान को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद लिए कई कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। इनमें अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान अध्यक्ष रामायण चौधरी भी मैदान में हैं और पूर्व चेयरमैन मनोज कुमार सिंह भी इस दौड़ में शामिल है। वर्तमान चेयरमैन रामायण चौधरी पर धोखाधड़ी कर बैंक से पैसों की उगाही का मामला भी पहले से दर्ज है।
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क्या है को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पर मामला
को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी पर धोखाधड़ी से जुड़े मामले दर्ज हुए थे। उसमें बेटे के नाम पर कागज में हेरा-फेरी कर करोड़ों का लोन कराया गया था। यह मामला पूर्व चेयरमैन मनोज सिंह ने मामला उठाया भी था। यह मामला जिला प्रशासन नगर थाने में निरीक्षण करते हुए उनके विरुद्ध धोखाधड़ी को लेकर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसे लेकर रामायण चौधरी काफी चर्चा में रहे थे। उन्होंने जिला न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। उसके बाद याचिका स्थानांतरित होकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम के न्यायालय में सुनवाई हुई।
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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू सिंह ने मामले में अपनी दलील दी थी और जमानत हेतु आवेदन किया था। तीन अप्रैल को ही इस मामले में फैसला आना था, लेकिन अधिवक्ता के असामयिक निधन की वजह से 11 अप्रैल को जमानत याचिका खारिज हो गई। उसको देखते हुए यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है।

Siwan Cooperative Bank chairman scam
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