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Bihar News: विधानसभा में आज पेश होगा एंटी पेपरलीक विधेयक, दोषी को तीन से दस साल सजा और जुर्माने का प्रावधान

Tue, 23 Jul 2024 08:54 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Tue, 23 Jul 2024 08:54 AM IST
सार

बिहार सरकार पेपर लीक को घोषित करने जा रही है। पेपरलीक करने वालों पर नॉन बेलेवल धाराएं लगेंगी। तीन से लेकर 10 साल तक की सजा होगी और 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक जुर्माना लगेगा। 

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Bihar News: Anti Paper Leak Bill in Assembly; Punishment, Bihar Public Exam; Nitish Kumar, NDA, JDU
बिहार विधानसभा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार आज एंटी पेपरलीक विधेयक पास होगा। नीतीश सरकार पेपरलीक को सीरियस क्राइम घोषित कर रही है। दोषी पाए जाने वालों पर नॉन बेलेवल घाराएं लगेंगी। इतना ही नहीं तीन से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। यह कानून बिहार सरकार की ओर से ली जाने वाली सारी परीक्षाओं पर लागू होगा। दरअसल, बिहार सरकार पेपर लीक को घोषित करने जा रही है। पेपरलीक करने वालों पर नॉन बेलेवल धाराएं लगेंगी। तीन से लेकर 10 साल तक की सजा होगी और 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक जुर्माना लगेगा। 

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