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Hindi News ›   Bihar ›   Bihar Information and Public Relations Department has issued Social Media and Other Online Media Rules 2024

Bihar Social Media Policy: सोशल मीडिया यूजर्स को इस चीज के लिए मोटी रकम देगी बिहार सरकार, ऐसे करें आवेदन

Sun, 01 Dec 2024 12:25 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Sun, 01 Dec 2024 12:25 PM IST
सार

Bihar News: नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 लाई है। इस पर बिहार सरकर की कैबिनेट की ओर से मुहर भी लगा दी गई है। 

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Bihar Information and Public Relations Department has issued Social Media and Other Online Media Rules 2024
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

अगर आप सोशल मीडिया के जरिए पैसा कमाने की चाह रखते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। बिहार सरकार अब सोशल मीडिया पर कंटेट और वीडियो बनाकर डालने वाले यूजर को विज्ञापन देने जा रही है। इसके लिए नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 लाई है। इस पर बिहार सरकर की कैबिनेट की ओर से मुहर भी लगा दी गई है। 

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सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वेब मीडिया और मोबाइल एप चलाने के लिए सुनहरा अवसर है। बिहार सरकार फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, वेबसाइट और यूट्यूब पर कम से एक लाख फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स और कम से कम 50 हजार प्रतिमाह एवरेज यूनिक एवरेज  वाले व्यक्ति या फर्म को सरकार धनराशि देगी। उन्हें सरकार की लोकहितकारी और विकास योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना होगा। 
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कम से कम एक लाख फॉलोअर्स होना अनिवार्य है
सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर से बताया कि बिहार सरकार से विज्ञापन पाने के लिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम से कम एक लाख फॉलोअर्स होना अनिवार्य है। इन सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम के साथ-साथ वेबसाइट, न्यूज़ पोर्टल, वेब मीडिया, न्यूज़ मोबाइल ऐप, पॉडकास्ट आदि को सूचीकृत किया जाए। सरकार ने इन सोशल मीडियो प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर ही सोशल मीडिया एवं वेब मीडिया की चार श्रेणी बनाई है। इस नियमावली के अंतर्गच सूचीबद्ध किसी मीडिया द्वारा यदि राष्ट्र विरोधी अभद्र, असामाजिक या साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने वाली अथवा सरकारी संदेशों के मानदंड के विपरीत या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गाईडलाइन के विरूद्ध सामग्री प्रसारित की जाती है तो वैसी मीडिया के लिए सूचीबद्धता समाप्त करने या ब्लैकलिस्टिंग का भी प्रावधान किया गया है.
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जानिए, सूचीबद्ध होने के लिए क्या है प्रक्रिया
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर बिहार सोशल मीडिया पॉलिसी पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसके बाद आवेदन का प्रिंट करवा लें। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भेज दें। 

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