बिहार : किशोरी को छेड़ने वालों को जमानत, 15 दिन सामुदायिक सेवा करने का आदेश
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बिहार के दरभंगा में अतिरिक्त सत्र के जज व विशेष जज की अदालत ने उन चार आरोपियों को अनंतिम जमानत दे दी है, जिन्होंने 17 नवंबर को 15 साल की एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। अदालच ने चारों को इस शर्त के साथ जमानत दी है कि वह उस स्कूल में आठ दिन तक सामुदायिक सेवा करेंगे इसके बाद सात दिन कर अन्य स्कूल में सामुदायिक सेवा करेंगे।
Bihar: Court of 1st Addl Sessions Judge-cum-Special Judge,Darbhanga has granted provisional bail to 4 accused, who molested a 15-yr-old girl on 17 Nov on condition that they shall do community service for 8 days in the school in which the girl studies&in another school for 7 days pic.twitter.com/69Y7vswtMj
— ANI (@ANI) December 3, 2019