Bihar: जीएसटी वसूल करने में देश के टॉप पांच राज्यों में अब बिहार भी शामिल, इन चीजों पर नहीं देना होगा टैक्स
वाणिज्यिक कर विभाग ने 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह में 18 प्रतिशत की वृद्धि देखी है। बिहार अब जीएसटी संग्रह में शीर्ष पांच राज्यों की सूची में है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बिहार में एक साल एक अप्रैल से 31 अगस्त तक 15, 463 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया गया है। यह पिछले साल की तुलना में 8.4 प्रतिशत अधिक है।। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिहार वाणिज्य कर विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा कि विभाग ने 42,500 करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह का लक्ष्य रखा है। वस्तु एवं सेवा कराधान (जीएसटी) व्यवस्था की शुरुआत से पहले, वर्ष 2017-2018 में बिहार में कुल कर 17,236 करोड़ रुपये एकत्र हुए थे। 2023-2024 में राज्य ने 38,198 करोड़ रुपये का संग्रह किया। चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल से अगस्त तक) में, राज्य ने अब तक 15,463 करोड़ रुपये का संग्रह किया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.4 प्रतिशत अधिक है।
बिहार अब जीएसटी संग्रह में अग्रणी
उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कर विभाग ने 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह में 18 प्रतिशत की वृद्धि देखी है। बिहार अब जीएसटी संग्रह में शीर्ष पांच राज्यों की सूची में है। यह वृद्धि उल्लेखनीय है राज्य सरकार की स्पष्ट रूप से प्रभावी आर्थिक नीति है। कर संग्रह में वृद्धि मुख्य रूप से जीएसटी शासन के तहत अधिक से अधिक छोटे व्यापारियों के पंजीकरण के कारण है। बताया गया कि नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर अतिरिक्त टैक्स लगाना भी शुरू कर दिया है। सचिव ने कहा कि राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने से विभाग ने पर्याप्त राजस्व एकत्र किया है। पिछले साल सितंबर में इस संबंध में केंद्र की अधिसूचना के बाद, राज्य में ऑनलाइन गेमिंग, रेस कोर्स और कैसीनो पर अतिरिक्त कर 1 अक्टूबर, 2023 से लागू है।
इन सेवाओं सेवाओं को करमुक्त कर दिया गया है
सचिव संजय कुमार सिंह कई प्रकार की वस्तुओं यथा मिल्क केन, कार्टन आदि पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत की गई है। सेवाओं के मामले में कई प्रकार की सेवाओं को करमुक्त किया गया है। रेलवे द्वारा आम जनता को प्लेटफार्म टिकट की बिक्री, क्लॉक रूम, रिटायरिंग रूम आदि के रूप में दी जाने वाली सेवाओं को करमुक्त कर दिया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो पर टैक्स
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने 2 अगस्त, 2023 को अपनी 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और पर लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाने के अपने पहले के फैसले पर कायम रहने का फैसला किया था। परिषद ने कहा था कि 1 अक्टूबर से 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। जीएसटी परिषद के फैसले से पहले, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को सकल गेमिंग राजस्व या जीजीआर पर 18 प्रतिशत कर देना पड़ता था। सचिव संजय कुमार सिंह नेपरिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि करदाता के कैश लेजर में राशि जमा है तो रिर्टन विलंब से जमा करने की स्थिति में भी कैश लेजर मे जमा राशि की सीमा तक ब्याज की देयता नहीं होगी।