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बिहार के बहुचर्चित इंजीनियर हत्याकांड में 10 आरोपी दोषी करार, 4 बरी
अमर उजाला ब्यूरो, पटना
Updated Mon, 26 Feb 2018 08:11 PM IST
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Murder
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बिहार में दरभंगा के बहुचर्चित इंजीनियर दोहरे हत्याकांड में सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को दोषी करार दिया और चार आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट सजा का ऐलान अगली सुनवाई में कर सकती है।
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसला सुनाया। इस घटना की प्राथमिकी बहेड़ी थाना में धीरज सिंह के बयान पर दर्ज की गई थी, जिसमें कुख्यात गैंगस्टर मुकेश पाठक और विकास झा सहित अन्य अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था।
गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2015 को बहेड़ी थाना क्षेत्र के शिवराम चौक पर राजमार्ग-88 का निर्माण कार्य करा रहे इंजीनियर मुकेश कुमार और बृजेश कुमार को दिनदहाडे़ एके-56 से भून डाला गया था।
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हत्या से कुछ दिन पहले कुख्यात संतोष झा गैंग ने सड़क निर्माण कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी से 75 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। केस की जांच के दौरान पुलिस ने कुल 16 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसकी सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत चल रही थी।
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पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसला सुनाया। इस घटना की प्राथमिकी बहेड़ी थाना में धीरज सिंह के बयान पर दर्ज की गई थी, जिसमें कुख्यात गैंगस्टर मुकेश पाठक और विकास झा सहित अन्य अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था।
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गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2015 को बहेड़ी थाना क्षेत्र के शिवराम चौक पर राजमार्ग-88 का निर्माण कार्य करा रहे इंजीनियर मुकेश कुमार और बृजेश कुमार को दिनदहाडे़ एके-56 से भून डाला गया था।
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हत्या से कुछ दिन पहले कुख्यात संतोष झा गैंग ने सड़क निर्माण कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी से 75 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। केस की जांच के दौरान पुलिस ने कुल 16 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसकी सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत चल रही थी।