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Car Tips: कार इंश्योरेंस में रखें इन चार बातों का ध्यान, लापरवाही करने पर नहीं मिलेगा एनसीबी का फायदा
Mon, 01 Jan 2024 09:47 AM IST
समीर गोयल
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: समीर गोयल
Updated Mon, 01 Jan 2024 09:47 AM IST
सार
कार इंश्योरेंस को करवाना काफी जरूरी होता है। लेकिन किन लापरवाहियों के कारण पॉलिसी में एनसीबी का फायदा नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
कार की सुरक्षा के लिए लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। लेकिन पॉलिसी रिन्यू करवाते समय कुछ लोगों को एनसीबी का फायदा नहीं मिल पाता है। हम इस खबर में ऐसे चार कारणों की जानकारी दे रहे हैं, जिनके कारण पॉलिसी रिन्यू करवाते समय नो क्लेम बोनस का फायदा नहीं मिल पाता।
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क्या है एनसीबी
किसी भी वाहन को खरीदने के बाद इंश्योरेंस करवाई जाती है। लेकिन जब इस इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवाया जाता है। तब कंपनियों की ओर से प्रीमियम पर खास छूट दी जाती है। इस छूट को एनसीबी कहते हैं। इसे नो क्लेम बोनस के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवाते हुए इसे तब दिया जाता है जब पॉलिसी की वैधता के समय वाहन पर किसी भी तरह का क्लेम नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर कुछ लापरवाही बरती जाती हैं, तो कंपनी की ओर से पॉलिसी रिन्यू करवाते समय यह बोनस खत्म भी किया जा सकता है।
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समय पर रिन्यू करवाएं पॉलिसी
अगर आप अपने वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी को समय पर रिन्यू नहीं करते हैं। तो भी कंपनी की ओर से पॉलिसी पर एनसीबी को खत्म किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक अगर पॉलिसी को 90 दिनों के अंदर रिन्यू नहीं करवाया जाता है तो एनसीबी को खत्म कर दिया जाता है।
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हादसे पर नहीं मिलेगी एनसीबी
अगर किसी वाहन का एक्सीडेंट होता है। और उसमें ड्राइवर की गलती होती है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास यह अधिकार होता है कि वह एनसीबी आंशिक या पूरा देने से मना कर सकती है। ऐसा होने पर पॉलिसी रिन्यू करवाते समय ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। वहीं अगर हादसे में थर्ड पार्टी शामिल है और ड्राइवर की गलती भी नहीं है तो भी एनसीबी नहीं मिलेगा।
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चोरी होने पर भी नहीं मिलेगी एनसीबी
देश में बड़ी संख्या में वाहन चोरी होेते हैं। लेकिन अगर आपकी कार या कोई वाहन चोरी हो जाता है तो भी इंश्योरेंस कंपनी की ओर से नो क्लेम बोनस नहीं दिया जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने वाहन को हमेशा सुरक्षित जगह पर पार्क करना चाहिए।
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करवाएं ट्रांसफर
अगर आप अपने लिए नई कार खरीदते हैं और कार को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर लेते हैं तो भी आपकी पुरानी कार पर मिलने वाली एनसीबी आपकी नई कार पर ट्रांसफर नहीं होती। अगर आपको नई कार एनसीबी लेनी हो तो फिर नई कार को अपने नाम पर ही खरीदकर ऐसा किया जा सकता है।