{"_id":"67d83528bd937b928003c3a3","slug":"govt-mulls-returning-acquired-land-to-owners-if-not-used-for-highway-development-for-5-years-latest-news-2025-03-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"National Highways: अगर पांच साल तक हाईवे निर्माण में नहीं हुआ इस्तेमाल, तो सरकार जमीन लौटाने पर कर रही विचार","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}
National Highways: अगर पांच साल तक हाईवे निर्माण में नहीं हुआ इस्तेमाल, तो सरकार जमीन लौटाने पर कर रही विचार
Mon, 17 Mar 2025 08:13 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 17 Mar 2025 08:13 PM IST
सार
भारत सरकार नेशनल हाईवे एक्ट में बदलाव करने पर विचार कर रही है। जिससे अगर किसी सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन 5 साल तक इस्तेमाल में नहीं आती, तो उसे मूल मालिक को वापस किया जा सके।
विज्ञापन
National Highway
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
भारत सरकार नेशनल हाईवे एक्ट में बदलाव करने पर विचार कर रही है। जिससे अगर किसी सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन 5 साल तक इस्तेमाल में नहीं आती, तो उसे मूल मालिक को वापस किया जा सके। यह जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को दी।
यह भी पढ़ें - Jeep Compass Sandstorm Edition: जीप कंपास सैंडस्टॉर्म एडिशन भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खासियत
विज्ञापन
यह भी पढ़ें - Jeep Compass Sandstorm Edition: जीप कंपास सैंडस्टॉर्म एडिशन भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खासियत
विज्ञापन
फिलहाल नहीं है जमीन वापस करने का प्रावधान
अधिकारी के मुताबिक, नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अधिग्रहित जमीन को वापस करने का कोई मौजूदा प्रावधान नहीं है। अगर किसी परियोजना के लिए जमीन ली गई है लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसे डिनोटिफाई (अधिग्रहण रद्द) करने का विकल्प अभी उपलब्ध नहीं है।
यह भी पढ़ें - HorsePower: क्या आप जानते हैं गाड़ी में हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, जानें इसका परफॉर्मेंस से क्या है संबंध
यह भी पढ़ें - HorsePower: क्या आप जानते हैं गाड़ी में हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, जानें इसका परफॉर्मेंस से क्या है संबंध
कैबिनेट और संसद में पेश होगा प्रस्ताव
सरकार अब इस कानून में संशोधन करने जा रही है, ताकि ऐसी जमीन को डिनोटिफाई कर मूल मालिक को लौटाया जा सके। इस संशोधन प्रस्ताव को पहले कैबिनेट और फिर संसद में पेश किया जाएगा, ताकि इसे कानूनी रूप दिया जा सके।
यह भी पढ़ें - Engines: इंजन कितने तरह के होते हैं? इनलाइन, वी, डब्ल्यू, बॉक्सर और रोटरी – क्या है इनका मतलब?
यह भी पढ़ें - Engines: इंजन कितने तरह के होते हैं? इनलाइन, वी, डब्ल्यू, बॉक्सर और रोटरी – क्या है इनका मतलब?
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
अधिकारी का कहना है कि यह संशोधन हाईवे निर्माण और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास को तेज करने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह नियम भविष्य में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इससे भविष्य की योजनाओं को भी बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।
यह भी पढ़ें - Mahindra XUV700: महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी XUV700 का नया ब्लैक एडिशन किया लॉन्च, जानें क्या है खास
यह भी पढ़ें - Mahindra XUV700: महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी XUV700 का नया ब्लैक एडिशन किया लॉन्च, जानें क्या है खास
सरकार के इस कदम से उन जमीन मालिकों को राहत मिलेगी, जिनकी जमीन अधिग्रहित तो कर ली जाती है लेकिन सालों तक उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। इससे हाईवे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सकेगी।
यह भी पढ़ें - 2025 Tata Tiago NRG: नई टाटा टियागो NRG हुई लॉन्च, जानें कीमत, फीचर्स और इसमें क्या है खास
यह भी पढ़ें - 2025 Tata Tiago NRG: नई टाटा टियागो NRG हुई लॉन्च, जानें कीमत, फीचर्स और इसमें क्या है खास