हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की विवाह सहायता योजना के तहत सिरमौर जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक 103 पंजीकृत कामगारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इन लाभार्थियों को कुल 52.53 लाख रुपये की राशि दी गई है। योजना के तहत पात्र कामगारों को स्वयं तथा अधिकतम दो बच्चों के विवाह के लिए 51 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। इसका लाभ लेने के लिए कामगार का बोर्ड में पंजीकृत होना और निर्धारित पात्रता पूरी करना आवश्यक है। नाहन विकास खंड की ग्राम पंचायत बनेठी निवासी बाबू राम ने बताया कि उन्हें बेटी के विवाह के लिए बोर्ड से 51 हजार रुपये की सहायता मिली। नेहली धीड़ा निवासी टीका राम शर्मा ने भी बेटी के विवाह के लिए 51 हजार रुपये की सहायता मिलने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राशि से विवाह के खर्च को पूरा करने में मदद मिली। विवाह सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कामगार को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी है। निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले कामगार विवाह से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।