सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्यसभा चुनावों में नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि नोटा को लेकर कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, इसलिए राज्यसभा में वोटिंग के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की इस याचिका को देश की सर्वोच्च अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया।