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चरस तस्करी में साधु को दस साल की कैद

Tue, 07 Jun 2016 09:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, उत्तरकाशी
ब्यूरो/अमर उजाला, उत्तरकाशी Updated Tue, 07 Jun 2016 09:49 PM IST
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ten year punishment.
सजा - फोटो : Demo

जिला सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी के डेढ़ साल पुराने मामले में एक साधू को दस साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि 20 नवंबर 2014 को पुलिस ने तेखला के पास निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार के साधू दिगंबर अमित पुरी को एक किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हुकम सिंह रावत ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के साथ ही 11 गवाह परीक्षित करवाए। मंगलवार को जिला सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मसक्तु ने अपराध की पुष्टि होने पर आरोपी अमित पुरी को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर न्यायालय ने एक साल अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए। ब्यूरो

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