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डोडा पाउडर तस्कर को तीन साल की कैद
Updated Mon, 26 Feb 2018 10:36 PM IST
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उत्तरकाशी। डोडा पाउडर तस्करी में ढाई साल पहले गिरफ्तार हरियाणा के तस्कर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीपी गैरोला ने तीन साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
धरासू पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 7 जुलाई 2015 को धरासू बैरियर के निकट भैरव मंदिर के पास से कैथल हरियाणा निवासी मंगल को 28 किलो डोडा पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने सात गवाह एवं अन्य दस्तावेज न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराए। दोष सिद्ध होने पर सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीपी गैरोला ने अभियुक्त मंगल को तीन साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास के आदेश भी दिए। अभी तक जमानत पर रिहा चल रहे तस्कर को गिरफ्तार कर पुलिस ने नई टिहरी जेल भेज दिया।
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धरासू पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 7 जुलाई 2015 को धरासू बैरियर के निकट भैरव मंदिर के पास से कैथल हरियाणा निवासी मंगल को 28 किलो डोडा पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने सात गवाह एवं अन्य दस्तावेज न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराए। दोष सिद्ध होने पर सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीपी गैरोला ने अभियुक्त मंगल को तीन साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास के आदेश भी दिए। अभी तक जमानत पर रिहा चल रहे तस्कर को गिरफ्तार कर पुलिस ने नई टिहरी जेल भेज दिया।
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