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पत्नी को भरण पोषण की रकम न देने पर पति को जेल
Updated Fri, 18 Aug 2017 09:31 PM IST
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पुरोला (उत्तरकाशी)। पत्नी को भरण पोषण की रकम नहीं देने के मामले में मुंसिफ कोर्ट ने आरोपी पति को जेल भेज दिया है।
मोरी थानाध्यक्ष दीप कुमार ने बताया कि दोणी गांव निवासी विनोद पुत्र राजमोहन पत्नी से अलग रह रहा था। इस पर पत्नी ने अदालत में पति से भरण पोषण दिलवाने की गुहार लगाई थी, जिस पर अदालत ने हर माह सात हजार रुपये देने के आदेश दिए थे। विनोद ने शुरूआत में तो पूरी रकम दी, लेकिन पिछले चार माह में महज दस हजार रुपये पर ही दिए। भरण पोषण की पूरी रकम अदा नहीं करने पर न्यायालय ने 20 मई को आरोपी के खिलाफ गैर जमानती व वसूली का वारंट जारी किया। इस पर मोरी थानाध्यक्ष दीप कुमार ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को मुंसिफ न्यायालय में पेश किया, जहां मुंसिफ मजिस्ट्रेट राजेश कुमार व्यास ने आरोपी पति को एक माह के लिए जेल भेज दिया। वहीं अधिवक्ता अरविंद भंडारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 125 (3) व फौजदारी की वाद संख्या 15/17 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मोरी थानाध्यक्ष दीप कुमार ने बताया कि दोणी गांव निवासी विनोद पुत्र राजमोहन पत्नी से अलग रह रहा था। इस पर पत्नी ने अदालत में पति से भरण पोषण दिलवाने की गुहार लगाई थी, जिस पर अदालत ने हर माह सात हजार रुपये देने के आदेश दिए थे। विनोद ने शुरूआत में तो पूरी रकम दी, लेकिन पिछले चार माह में महज दस हजार रुपये पर ही दिए। भरण पोषण की पूरी रकम अदा नहीं करने पर न्यायालय ने 20 मई को आरोपी के खिलाफ गैर जमानती व वसूली का वारंट जारी किया। इस पर मोरी थानाध्यक्ष दीप कुमार ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को मुंसिफ न्यायालय में पेश किया, जहां मुंसिफ मजिस्ट्रेट राजेश कुमार व्यास ने आरोपी पति को एक माह के लिए जेल भेज दिया। वहीं अधिवक्ता अरविंद भंडारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 125 (3) व फौजदारी की वाद संख्या 15/17 के तहत मामला दर्ज किया गया था।