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Udham Singh Nagar News: चेक बाउंस के दोषी को कारावास, 45 हजार का जुर्माना
Tue, 23 Dec 2025 12:35 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Tue, 23 Dec 2025 12:35 AM IST
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काशीपुर। चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को 15 दिन का कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। प्रथम एसीजे/न्यायिक मजिस्ट्रेट दीप्ति पंत की अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट का दोषी करार दिया है।
महेशपुरा, जीत कॉलोनी निवासी मथुरा प्रसाद ने प्रथम एसीजे/न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दायर किया था। बताया कि मालधन चौड़ निवासी मोहन राम ने एक अगस्त, 2018 को उससे 80 हजार रुपये बिना ब्याज के उधार लिए थे लेकिन काफी समय तक उसने रकम नहीं लौटाई। तकादा करने पर उसने 27 जुलाई का 80 हजार रुपये का चेक उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शाखा का दिया जो कि खाते में लगाने पर बाउंस हो गया।
नोटिस देने पर आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट का दोषी पाया। प्रथम एसीजे/न्यायिक मजिस्ट्रेट दीप्ति पंत की अदालत ने आरोपी मोहन राम को 15 दिन के साधारण कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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महेशपुरा, जीत कॉलोनी निवासी मथुरा प्रसाद ने प्रथम एसीजे/न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दायर किया था। बताया कि मालधन चौड़ निवासी मोहन राम ने एक अगस्त, 2018 को उससे 80 हजार रुपये बिना ब्याज के उधार लिए थे लेकिन काफी समय तक उसने रकम नहीं लौटाई। तकादा करने पर उसने 27 जुलाई का 80 हजार रुपये का चेक उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शाखा का दिया जो कि खाते में लगाने पर बाउंस हो गया।
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नोटिस देने पर आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट का दोषी पाया। प्रथम एसीजे/न्यायिक मजिस्ट्रेट दीप्ति पंत की अदालत ने आरोपी मोहन राम को 15 दिन के साधारण कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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