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Udham Singh Nagar News: दहेज हत्या के दोषी पति को सात का कठोर कारावास
Thu, 29 Aug 2024 12:15 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Thu, 29 Aug 2024 12:15 AM IST
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खटीमा। दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने दोषी पति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
खटीमा के बानूसी गांव निवासी बसंती देवी ने 10 मई 2019 को दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि उसकी पुत्री गीता का विवाह वर्ष 2018 में खाली महुवट झनकईया निवासी रघुवीर सिंह भाटिया के साथ हुआ था। आरोप लगाया था कि पति, सास, नंद व देवर ने मिलकर उसकी पुत्री को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने पति रघुवीर, सास सुंदरी देवी, कलावती देवी, देवर गिरिश सिंह, नरेश सिंह व नंद बबली के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।
26 सितंबर 2019 को पुलिस ने पेश किया था आरोप पत्र
26 सितंबर 2019 को पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय पेश किया। सुनवाई के दौरान 19 गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सास, भाइयों एवं नंंद को दोष मुक्त करार दिया। जबकि पति रघुवीर सिंह भाटिया को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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खटीमा के बानूसी गांव निवासी बसंती देवी ने 10 मई 2019 को दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि उसकी पुत्री गीता का विवाह वर्ष 2018 में खाली महुवट झनकईया निवासी रघुवीर सिंह भाटिया के साथ हुआ था। आरोप लगाया था कि पति, सास, नंद व देवर ने मिलकर उसकी पुत्री को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने पति रघुवीर, सास सुंदरी देवी, कलावती देवी, देवर गिरिश सिंह, नरेश सिंह व नंद बबली के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।
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26 सितंबर 2019 को पुलिस ने पेश किया था आरोप पत्र
26 सितंबर 2019 को पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय पेश किया। सुनवाई के दौरान 19 गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सास, भाइयों एवं नंंद को दोष मुक्त करार दिया। जबकि पति रघुवीर सिंह भाटिया को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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