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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Section 144 was applied on the order of DM in the district

डीएम के आदेश पर जिले में लागू हुई धारा 144

Thu, 19 Jan 2017 11:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, रुद्रपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रुद्रपुर Updated Thu, 19 Jan 2017 11:39 PM IST
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विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के दौरान जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम चंद्रेश कुमार ने पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। धारा-144 सीआरपीसी के अंतर्गत 19 जनवरी से 17 फरवरी तक पूरे जनपद में इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा।

डीएम ने बताया कि धारा 144 लागू होने के दौरान पूरे जिले में किसी भी धर्म, जाति अथवा संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा जनभावनाओं को भड़काने वाली कोई गतिविधि नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति जनपद के किसी भी क्षेत्र में शस्त्र, लाठी, चाकू आदि किसी भी प्रकार का हथियार व विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही ईंट पत्थर आदि एकत्रित करेगा। इस दौरान शस्त्रों का प्रदर्शन भी पूरी तरह से अवैध होगा। डीएम ने बताया कि धारा 144 लागू होने के दौरान बिना एसडीएम/रिटर्निंग आफिसर की अनुमति के जनसभा, जुलूस तथा रैलियों आदि का आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
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डीएम ने जनता से अपील की है कि वह धारा-144 के अंतर्गत पारित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करें। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को धारा 188 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। उन्होंने आगाह किया कि विधानसभा चुनाव की संवेदनशीलता एवं समयाभाव के कारण विपक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा। अपराधी पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
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