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बीमा कंपनी को छह लाख सात हजार के भुगतान का आदेश
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काशीपुर। एमएसीटी/प्रथम अपर जिला जज सुबीर कुमार की कोर्ट ने मोटर दुर्घटना के दो मामलों में सुनवाई करते हुए बीमा कंपनियों को 20,62,032 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी खुशीलाल ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 18 अप्रैल 2017 की सुबह वह अपनी पत्नी सरला देवी को साइकिल से फैक्टरी छोड़ने जा रहा था। ढेला पुल के पास बस चालक ने तेजी और लापरवाही से बस चलाते हुए साइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। घर में पत्नी ही कमाने वाली थी। यह कहते हुए खुशीलाल ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर प्रतिकार की मांग की।
सुनवाई करते हुए जज सुबीर कुमार की कोर्ट में बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस को निर्देश दिए कि वह 6,07,864 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अदा करे।
दूसरे मामले में कुंडा गांव निवासी मुबारिक और उनकी पत्नी शकीला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि चार फरवरी 2021 को उनका पुत्र शैबुल घर से दुकान पर गांव के ही दुलाल के साथ जा रहा था। इसी दौरान एक ट्रक चालक ने तेज और लापरवाही से दोनों को टक्कर मार दी। शैबुल को सहोता अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। न्यायाधीश सुबीर कुमार की कोर्ट ने बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस को 14, 54,168 रुपये प्रतिकर के रूप में भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी खुशीलाल ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 18 अप्रैल 2017 की सुबह वह अपनी पत्नी सरला देवी को साइकिल से फैक्टरी छोड़ने जा रहा था। ढेला पुल के पास बस चालक ने तेजी और लापरवाही से बस चलाते हुए साइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। घर में पत्नी ही कमाने वाली थी। यह कहते हुए खुशीलाल ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर प्रतिकार की मांग की।
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सुनवाई करते हुए जज सुबीर कुमार की कोर्ट में बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस को निर्देश दिए कि वह 6,07,864 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अदा करे।
दूसरे मामले में कुंडा गांव निवासी मुबारिक और उनकी पत्नी शकीला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि चार फरवरी 2021 को उनका पुत्र शैबुल घर से दुकान पर गांव के ही दुलाल के साथ जा रहा था। इसी दौरान एक ट्रक चालक ने तेज और लापरवाही से दोनों को टक्कर मार दी। शैबुल को सहोता अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। न्यायाधीश सुबीर कुमार की कोर्ट ने बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस को 14, 54,168 रुपये प्रतिकर के रूप में भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
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