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अवमानना याचिका में एसडीएम व नगर आयुक्त को नोटिस
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काशीपुर। काशीपुर के मुख्य बाजारों से अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर अवमानना याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने एसडीएम और नगर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।
मोहल्ला रहमखानी निवासी मनोज कौशिक ने काशीपुर बाजार में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने एक जून 2017 को दिए गए आदेश का हवाला देते हुए रतन सिनेमा रोड, मेन मार्केट में निगम के बरामदे से और एमपी चौक से लेकर किला बाजार तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कहा गया था कि इन स्थानों पर किसी भी दुकान का सामान नाली के ऊपर व नाली के बाहर न लगे। रोड पर लगे फड़ आदि हटाए जाएं।
मनोज कौशिक ने अब अपने अधिवक्ता पीसी पेटशाली और अधिवक्ता केएस जागती के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका प्रस्तुत की। इसमें कहा गया कि टीम ने नगर निगम के बरामदे, रतन सिनेमा और मुख्य बाजार से अतिक्रमण नहीं हटाया। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने एसडीएम काशीपुर और नगर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। संवाद
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मोहल्ला रहमखानी निवासी मनोज कौशिक ने काशीपुर बाजार में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने एक जून 2017 को दिए गए आदेश का हवाला देते हुए रतन सिनेमा रोड, मेन मार्केट में निगम के बरामदे से और एमपी चौक से लेकर किला बाजार तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। कहा गया था कि इन स्थानों पर किसी भी दुकान का सामान नाली के ऊपर व नाली के बाहर न लगे। रोड पर लगे फड़ आदि हटाए जाएं।
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मनोज कौशिक ने अब अपने अधिवक्ता पीसी पेटशाली और अधिवक्ता केएस जागती के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका प्रस्तुत की। इसमें कहा गया कि टीम ने नगर निगम के बरामदे, रतन सिनेमा और मुख्य बाजार से अतिक्रमण नहीं हटाया। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने एसडीएम काशीपुर और नगर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। संवाद
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