फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Drug capsule smuggler gets 14 years rigorous imprisonment in rudrapur

Rudrapur: नशीले कैप्सूल के तस्कर को 14 साल का कठोर कारावास, डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना; जुलाई 2022 का है मामला

Sat, 10 Aug 2024 12:30 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: हीरा मेहरा Updated Sat, 10 Aug 2024 12:30 PM IST
सार

रुद्रपुर में दो साल पहले कुंडा थाना क्षेत्र में नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार तस्कर को अदालत ने 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन
Drug capsule smuggler gets 14 years rigorous imprisonment in rudrapur
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रुद्रपुर में दो साल पहले कुंडा थाना क्षेत्र में नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार तस्कर को अदालत ने 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार चार जुलाई 2022 को कुंडा थाना के एसआई प्रकाश भट्ट टीम के साथ गश्त करते हुए ठाकुरद्वारा मार्ग से सूर्या चौकी की ओर से आ रहे थे। सरवरखेड़ा स्थित श्मशान घाट वाले कट पर एक युवक बाइक की टंकी पर गत्ते की पेटी रखकर बैठा था। पुलिसकर्मियों को देखकर युवक बाइक और पेटी छोड़कर भागने के प्रयास में गिर गया था। पुलिस ने उसको पकड़कर नाम पूछा तो उसने बिजनौर जिले के थाना स्योहारा के ग्राम वैरखेड़ा निवासी मोहम्मद आसिफ बताया।

विज्ञापन


ये पढ़ें- Uttarakhand: पत्नी के मायके जाने से परेशान युवक ने ताल में लगाई छलांग, पुलिस और फायर कर्मियों ने बचाया

विज्ञापन
विज्ञापन

बाइक पर रखे डिब्बे को खोला गया तो उसमें दो कंपनियों के 9072 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत में हुई थी। अदालत के सामने सात गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोषी मोहम्मद आसिफ को 14 साल कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed