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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   UP SP MLA's wife , son and daughter in jail

यूपी के सपा विधायक की पत्नी, बेटा और बहू को जेल

Sat, 06 Aug 2016 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो ऊधमसिंह नगर
अमर उजाला ब्यूरो ऊधमसिंह नगर Updated Sat, 06 Aug 2016 12:48 AM IST
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स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व डीएसपी स्व. राम अवध सिंह की 32 एकड़ जमीन में धोखाधड़ी के मामले में यूपी के सपा विधायक सहित नौ लोगों को पुलिस की चार्जशीट में दोषी पाया था। इस मामले में कोर्ट ने भी आरोपियों को दोषी माना था।

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शुक्रवार को यूपी के देवरिया जिले के बरहज विधानसभा सीट से सपा के विधायक ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह की पत्नी एवं सितारगंज की ब्लाक प्रमुख मंजूलता सिंह, बेटा शिववर्धन सिंह और बहू निधि सिंह ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर होकर जमानत याचिका दाखिल की थी।
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सीजेएम अंबिका पंत की कोर्ट ने आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने के आदेश दे दिए। तीनों को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अभी तक सपा के विधायक ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया है। बता दें कि इससे पहले इसी मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) एसबी सिंह, उनकी पत्नी और बहू ने भी सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था जिन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
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रुद्रपुर के काशीपुर रोड स्थित बागवाला में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व डीएसपी स्व. राम अवध सिंह की 32 एकड़ जमीन थी। इस पर धोखाधड़ी से सपा विधायक ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह सहित अन्य लोगों द्वारा कब्जा करने का आरोप था। जानकारी होने पर स्व. राम अवध की बेटी प्रभा देवी ने कानूनी लड़ाई लड़ी और दो वर्ष पूर्व इसमें रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया।

इसमें सपा विधायक सहित नौ लोगों पर मुकदमे की कार्रवाई हुई थी, जिसकी करीब दो वर्ष तक जांच भी चली। इसके बाद पुलिस की जांच रिपोर्ट में आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसी मामले में सपा विधायक की पत्नी और सितारगंज की ब्लाक प्रमुख मंजू लता सिंह, बेटा शिववर्धन सिंह और बहू निधि सिंह भी दोषी पाए गए।


शुक्रवार को तीनों लोगों ने सीजेएम अंबिका पंत की कोर्ट में सरेंडर होकर जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद सीजेएम अंबिका पंत की कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए।

 

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