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बाइक चोरी के चार आरोपियों को दो-दो साल की सजा

Thu, 27 Sep 2018 12:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/ऊधमसिंह नगर
ब्यूरो/अमर उजाला/ऊधमसिंह नगर Updated Thu, 27 Sep 2018 12:21 AM IST
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Two-year sentence for four accused of  bike stolen
jail

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बाइक चोरी के चार आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें दस-दस दिन का साधारण कारावास भोगना होगा। 

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पुलिस ने 19 फरवरी 2018 को सीतारामपुर हाइडिल के पास से चार आरोपियों ग्राम सिरकोडी थाना बिनावर जिला बदायूं निवासी रिंकू, कुंडेश्वरी निवासी मनीष, ग्राम ढकिया निवासी पवन कुमार और गांधीनगर थाना वनभूलपुरा (हल्द्वानी) निवासी निक्की कुमार के कब्जे से तीन बाइकें बरामद की थी। बरामद बाइकें ग्राम धीमरखेड़ा निवासी नरेंद्र सिंह, कुंडेश्वरी निवासी निजामुद्दीन और अजय कुमार की थी। पुलिस ने तीनों मुकदमों के अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किए। 
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इन मुकदमों का परीक्षण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुआ। सुनवाई के दौरान मुकदमों के वादी, विवेचना अधिकारी एसआई प्रकाश चंद्र व रवीना सिदौला आदि के बयान हुए। अभियोजन पक्ष की और से अपर शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार साहनी ने पैरवी की। संबंधित पक्षों को सुनने व पत्रावली का परीशीलन करने के बाद एसीजेएम ने तीनों मुकदमों में आरोपियों को धारा 411 के तहत दोषी करार दिया। 

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