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निलंबित आरएम के खिलाफ मिली अभियोजन की स्वीकृति
अमर उजाला ब्यूरो रुद्रपुर।
Updated Mon, 02 Apr 2018 12:18 AM IST
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वन विभाग की एक महिला अफसर को अश्लील फोटो भेजने के आरोप में फंसे सिडकुल के निलंबित आरएम गणपति सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शासन ने उनके खिलाफ अभियोजना की स्वीकृति दे दी है। पुलिस अब इसी हफ्ते आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।
23 सिंतबर 2017 को सिडकुल के तत्कालीन आरएम गणपति रावत ने वन विभाग की महिला अफसर को व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो भेजा था। अफसर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिडकुल थाने में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने पर आरोपी को हटाकर उनकी जगह केके कफल्टिया को आरएम का प्रभार दिया गया था।
गणपति के खिलाफ पूर्व में नौकरी के बहाने युवती को घर बुलाने का मामला भी पुलिस के संज्ञान में आया था। एसएसपी ने दोनों मामलों का हवाला देते हुए गणपति के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी थी। फरवरी मध्य में इसी रिपोर्ट के आधार पर शासन के आदेश पर गणपति को निलंबित कर मुख्यालय संबद्ध कर दिया गया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने शासन में गणपति रावत के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी।
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पंतनगर एसओ संजय पाठक ने बताया कि शासन से अभियोजन की स्वीकृति मिल चुकी है। आरोपी को धारा 41 का नोटिस तामील करा दिया गया है। तीन-चार दिन के भीतर ही आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।
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23 सिंतबर 2017 को सिडकुल के तत्कालीन आरएम गणपति रावत ने वन विभाग की महिला अफसर को व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो भेजा था। अफसर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिडकुल थाने में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने पर आरोपी को हटाकर उनकी जगह केके कफल्टिया को आरएम का प्रभार दिया गया था।
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गणपति के खिलाफ पूर्व में नौकरी के बहाने युवती को घर बुलाने का मामला भी पुलिस के संज्ञान में आया था। एसएसपी ने दोनों मामलों का हवाला देते हुए गणपति के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी थी। फरवरी मध्य में इसी रिपोर्ट के आधार पर शासन के आदेश पर गणपति को निलंबित कर मुख्यालय संबद्ध कर दिया गया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने शासन में गणपति रावत के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी।
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पंतनगर एसओ संजय पाठक ने बताया कि शासन से अभियोजन की स्वीकृति मिल चुकी है। आरोपी को धारा 41 का नोटिस तामील करा दिया गया है। तीन-चार दिन के भीतर ही आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।