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प्रिया शर्मा, सुधीर चावला की कुर्की के नोटिस चस्पा

Thu, 08 Mar 2018 12:48 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला ब्यूरो, रुद्रपुर
ब्यूरो/ अमर उजाला ब्यूरो, रुद्रपुर Updated Thu, 08 Mar 2018 12:48 AM IST
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Priya and Sudhir in trouble
8 lane highway
 एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले में पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत चल रही एलाइड इंफ्रा की एमडी प्रिया शर्मा और निदेशक सुधीर चावला के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को नैनीताल जिला कोर्ट से कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश ले लिए हैं। आदेश मिलने के बाद पुलिस ने दोनों के आवास और कार्यालय पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। इसके बाद भी उनके अदालत में पेश न होने पर कोर्ट से उनके खिलाफ आदेश लेकर 83 की कार्रवाई (कुर्की) की जाएगी।
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भूमि मुआवजा घोटाले में एसआईटी के विवेचक और सीओ सिटी स्वतंत्र कुमार ने 26 जनवरी को एलाइड इंफ्रा की एमडी प्रिया शर्मा निवासी मुखानी हल्द्वानी और निदेशक सुधीर चावला निवासी एलायंस किंगस्टन स्टेट, रुद्रपुर के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद धोखाधड़ी के दो और मुकदमे प्रिया के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में दर्ज हुए। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए थे। इसी दौरान प्रिया के खिलाफ ऊर्जा निगम ने किच्छा थाने में एक और मुकदमा दर्ज कराया। चार मार्च को टोल प्लाजा शिफ्टिंग के मामले में प्रिया के खिलाफ किच्छा थाने में भी केस दर्ज कराया गया। कई बार की दबिश के बाद भी पुलिस को जब गिरफ्तारी में सफलता नहीं मिली तो बुधवार को मामले की विवेचना कर रहे सीओ काशीपुर राजेश भट्ट ने नैनीताल विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार) से प्रिया और सुधीर के खिलाफ 82 की कार्रवाई के आदेश ले लिए। सीओ ने बताया कि आदेश मिलने के बाद प्रिया के हल्द्वानी स्थित आवास, रुद्रपुर कार्यालय और सुधीर के रुद्रपुर स्थित आवास पर कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। इसके बाद भी तय समयावधि के भीतर  दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कोर्ट से उनके खिलाफ आदेश लेकर 83 की कार्रवाई की जाएगी। इधर, कुर्की के आदेश के बाद दोनों के कोर्ट में सरेंडर करने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
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