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अवैध खनन : अब चालक के साथ वाहन स्वामी भी जाएंगे जेल 

Mon, 03 Dec 2018 12:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो  सितारगंज।
अमर उजाला ब्यूरो  सितारगंज। Updated Mon, 03 Dec 2018 12:30 AM IST
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Now case will be filed against vhicle owner
सितारगंज सिडकुल चौकी में चेकिंग के दौरान पकड़े गए अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर-ट्राॅली। - फोटो : Amar ujala

अब अवैध खनन में लिप्त वाहन स्वामी और चालकों को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। सिडकुल पुलिस ने क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाकर दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को अवैध खनन एवं डंपर को ओवरलोड में सीज कर वाहन स्वामियों एवं चालकों पर उपखनिज चोरी के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन कारोबारियों और वाहन स्वामियों में खलबली मची हुई है। 

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सिडकुल पुलिस चौकी प्रभारी विनोद जोशी के नेतृत्व में टीम ने रविवार को अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने नकुलिया के पास औदली घाट से ट्रैक्टर-ट्रॉली (यूके 04 सीबी 2037) और (यूके 06 एच 6085) आता देख रुकने का इशारा किया। इस पर दोनों वाहनों के चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए।
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वाहनों में बिना रायल्टी चोरी किया उपखनिज लदा पाया गया। इसके अलावा टीम ने चेकिंग के दौरान डंपर (यूके 04 सीए 9569) को ओवरलोड में पकड़ा। तीनों वाहनों को सीज कर दिया गया। वहीं, ट्रैक्टर-ट्रॉली स्वामी और चालकों के खिलाफ खनन अधिनियम की धारा 3/57, 379 व 411 के तहत केस दर्ज किया गया है।
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चौकी प्रभारी विनोद जोशी ने बताया कि अवैध खनन में लिप्त वाहनों के स्वामियों और चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

खनन वाहन चालक के पास यदि चेकिंग के दौरान रायल्टी के कागज नहीं मिलते हैं तो उसे भी सीज कर दिया जाएगा। टीम में सुभाष जोशी, कमल पाल, केशव सिंह आदि थे। 

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