फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Court favored to one Person

Udham Singh Nagar News: कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिया 12.79 लाख देने का आदेश

Wed, 04 Jun 2025 01:31 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 04 Jun 2025 01:31 AM IST
विज्ञापन
Court favored to one Person
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

काशीपुर। द्वितीय एडीजे एमएसीटी की अदालत ने सड़क हादसे में युवती की मौत के मामले में वाहन बीमित होने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 12.79 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति देने के आदेश दिया है। मृतका के आश्रित माता-पिता को छह फीसदी ब्याज की दर से बीमा कंपनी को देनी होगी।
ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद निवासी रागिब हुसैन और उसकी पत्नी नाजरा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से द्वितीय एडीजे एमएसीटी की अदालत में परिवाद दायर किया था। बताया कि 28 अप्रैल 2023 को वह, उनकी बेटी अक्शा नूर और मोहम्मद शहजाद एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे।
विज्ञापन

जसपुर-ठाकुरद्वारा मार्ग पर एक कार के चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार तीनों के गंभीर चोट आईं। सरकारी अस्पताल जसपुर में डॉक्टरों ने अक्शा को मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

याचिका में कार स्वामी, चालक और बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया गया था। वाहन बीमित होने के कारण अदालत ने बीमा कंपनी को प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया।

द्वितीय एडीजे एमएसीटी रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने बीमा कंपनी को मृतका के माता-पिता को 12.79 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति का भुगतान छह फीसद ब्याज की दर से करने के आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed