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Udham Singh Nagar News: कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिया 12.79 लाख देने का आदेश
Wed, 04 Jun 2025 01:31 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Wed, 04 Jun 2025 01:31 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
काशीपुर। द्वितीय एडीजे एमएसीटी की अदालत ने सड़क हादसे में युवती की मौत के मामले में वाहन बीमित होने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 12.79 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति देने के आदेश दिया है। मृतका के आश्रित माता-पिता को छह फीसदी ब्याज की दर से बीमा कंपनी को देनी होगी।
ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद निवासी रागिब हुसैन और उसकी पत्नी नाजरा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से द्वितीय एडीजे एमएसीटी की अदालत में परिवाद दायर किया था। बताया कि 28 अप्रैल 2023 को वह, उनकी बेटी अक्शा नूर और मोहम्मद शहजाद एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे।
जसपुर-ठाकुरद्वारा मार्ग पर एक कार के चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार तीनों के गंभीर चोट आईं। सरकारी अस्पताल जसपुर में डॉक्टरों ने अक्शा को मृत घोषित कर दिया।
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याचिका में कार स्वामी, चालक और बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया गया था। वाहन बीमित होने के कारण अदालत ने बीमा कंपनी को प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया।
द्वितीय एडीजे एमएसीटी रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने बीमा कंपनी को मृतका के माता-पिता को 12.79 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति का भुगतान छह फीसद ब्याज की दर से करने के आदेश दिया है।
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काशीपुर। द्वितीय एडीजे एमएसीटी की अदालत ने सड़क हादसे में युवती की मौत के मामले में वाहन बीमित होने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 12.79 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति देने के आदेश दिया है। मृतका के आश्रित माता-पिता को छह फीसदी ब्याज की दर से बीमा कंपनी को देनी होगी।
ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद निवासी रागिब हुसैन और उसकी पत्नी नाजरा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से द्वितीय एडीजे एमएसीटी की अदालत में परिवाद दायर किया था। बताया कि 28 अप्रैल 2023 को वह, उनकी बेटी अक्शा नूर और मोहम्मद शहजाद एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे।
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जसपुर-ठाकुरद्वारा मार्ग पर एक कार के चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार तीनों के गंभीर चोट आईं। सरकारी अस्पताल जसपुर में डॉक्टरों ने अक्शा को मृत घोषित कर दिया।
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याचिका में कार स्वामी, चालक और बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया गया था। वाहन बीमित होने के कारण अदालत ने बीमा कंपनी को प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया।
द्वितीय एडीजे एमएसीटी रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने बीमा कंपनी को मृतका के माता-पिता को 12.79 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति का भुगतान छह फीसद ब्याज की दर से करने के आदेश दिया है।