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बेखौफ अपराधी: मुकदमे का फैसला कर लो...नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, जमानत पर बाहर आने के बाद दी धमकी
Wed, 29 May 2024 12:17 PM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
Published by: हीरा मेहरा
Updated Wed, 29 May 2024 12:17 PM IST
सार
काशीपुर में छात्रा पर जानलेवा हमले के आरोपियों और उनके समर्थन में जुलूस निकालने वालों के खिलाफ पीड़ित छात्रा के पिता ने पुलिस को तहरीर सौंपी। आरोप लगाया कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
काशीपुर में छात्रा पर जानलेवा हमले के आरोपियों और उनके समर्थन में जुलूस निकालने वालों के खिलाफ पीड़ित छात्रा के पिता ने पुलिस को तहरीर सौंपी। आरोप लगाया कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपियों ने उनके घर के बाहर आकर ढोल-नगाड़े बजाकर आतिशबाजी की और जान से मारने की धमकी दी।
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आरोपी ने चेतावनी दी है कि मुकदमे का फैसला कर लो नहीं तो पूरे परिवार को खत्म करके ही जेल जाऊंगा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मोहल्ला खालसा निवासी एक व्यक्ति ने दी तहरीर में कहा कि 12 फरवरी 2024 की शाम ट्यूशन जाते समय उसकी बेटी पर फरदीन व उसके साथी ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था।
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इस मामले में धारा 147, 354, 452, 325, 307, 504 व 506 आईपीसी का वाद न्यायालय में विराचाधीन है। उक्त मामले में एक आरोपी को 24 मई 2024 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 25 मई की रात करीब 11:30 बजे जब वह अपने घर में परिवार के संग सो रहा था। तब ढोल-नगाड़ों की आवाज से उसकी आंख खुल गई। बताया जब उसने घर से बाहर देखा तो उक्त मामले के आरोपी आकिब, साहिल अपने कई साथियों के साथ ढोल-नगाड़े बजाते हुए अपने मजहब के धार्मिक नारे लगाने लगे।
आतिशबाजी कर जश्न मनाने वाले आठ गिरफ्तार
काशीपुर में ट्यूशन जा रही छात्रा पर इसी साल 12 फरवरी को जानलेवा हमला करने के मामले के एक आरोपी के जेल से जमानत पर आने की खुशी में परिजनों और मित्रों ने आतिशबाजी कर जुलूस निकाला। इस मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया। बाद ने सभी आरोपियों को 41 सीआरपीसी के नोटिस पर जमानत देकर कोतवाली से ही छोड़ दिया गया। चेतावनी दी गई है कि भविष्य में उपद्रव करने और माहौल खराब करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी जेल में है।
मोहल्ला खालसा निवासी एक छात्रा अपनी बहन के साथ 12 फरवरी 2024 की शाम करीब सवा चार बजे मोहल्ला पक्काकोट में ट्यूशन जा रही थी। इसी दौरान पक्का कोट बिजलीघर के पास मोहल्ला खालसा निवासी फरदीन ने अपने साथी के साथ छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किया था। तब मौके पर मौजूद पर्यावरण मित्रों ने बमुश्किल हमलावरों से छात्रा को बचाया था। इस मामले में छात्रा के पिता ने मुख्य आरोपी फरदीन, रऊफ, आकिब समेत परिवार के आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने फरदीन, रऊफ व आकिब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि अन्य की पहले ही अग्रिम जमानत हो गई थी।
काशीपुर में ट्यूशन जा रही छात्रा पर इसी साल 12 फरवरी को जानलेवा हमला करने के मामले के एक आरोपी के जेल से जमानत पर आने की खुशी में परिजनों और मित्रों ने आतिशबाजी कर जुलूस निकाला। इस मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया। बाद ने सभी आरोपियों को 41 सीआरपीसी के नोटिस पर जमानत देकर कोतवाली से ही छोड़ दिया गया। चेतावनी दी गई है कि भविष्य में उपद्रव करने और माहौल खराब करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी जेल में है।
मोहल्ला खालसा निवासी एक छात्रा अपनी बहन के साथ 12 फरवरी 2024 की शाम करीब सवा चार बजे मोहल्ला पक्काकोट में ट्यूशन जा रही थी। इसी दौरान पक्का कोट बिजलीघर के पास मोहल्ला खालसा निवासी फरदीन ने अपने साथी के साथ छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किया था। तब मौके पर मौजूद पर्यावरण मित्रों ने बमुश्किल हमलावरों से छात्रा को बचाया था। इस मामले में छात्रा के पिता ने मुख्य आरोपी फरदीन, रऊफ, आकिब समेत परिवार के आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने फरदीन, रऊफ व आकिब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि अन्य की पहले ही अग्रिम जमानत हो गई थी।