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Udham Singh Nagar News: साझेदारी फर्म बनाकर महिला कारोबारी से 31.80 करोड़ का गबन
Sat, 28 Mar 2026 01:21 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sat, 28 Mar 2026 01:21 AM IST
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सितारगंज। शहर में संचालित एक साझेदारी फर्म में करोड़ों रुपये के कथित गबन का मामला सामने आया है। फर्म में 20 फीसदी की हिस्सेदार महिला कारोबारी ने 50 फीसदी के हिस्सेदार व्यक्ति पर फर्म में करोड़ों रुपये का गबन करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी कारोबारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
सितारगंज निवासी महिला कारोबारी मीना जिंदल ने बताया कि वह विधवा है। वार्ड नंबर पांच निवासी रिश्तेदार मदन लाल गोयल उर्फ मदन लाल अग्रवाल ने उसे विश्वास में लेकर साझेदारी में गांव मलपुरी में एक फर्म की स्थापना की थी जिसमें 20, 30 और 50 प्रतिशत के कुल तीन हिस्सेदार हैं। 50 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्ति पर फर्म के संचालन की पूरी जिम्मेदारी थी। बताया कि वृद्ध और विधवा होने के कारण वह फर्म के सभी कामकाज के लिए वर्किंग पार्टनर पर ही निर्भर रहती थी। बताया कि बैंक से साझेदारी फर्म की क्रेडिट लिमिट 25 करोड़ रुपये के सापेक्ष ब्याज का भुगतान नहीं करने व सुचारू रूप से बैंक खाते का संचालन नहीं करने का नोटिस आने पर उसे वित्तीय अनियमितता की जानकारी मिली। जब उसने फर्म में जाकर स्टॉक और अनियमितताओं की जानकारी लेनी चाही तो आरोपी ने उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।
महिला ने आरोप लगाया कि उसके वर्किंग पार्टनर ने फर्म में करीब 31.80 करोड़ रुपये का गबन किया है। साथ ही उन रुपयों को आरोपी ने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आरोपी ने देनदारी के दो करोड़ रुपये और लोन के करीब 55 लाख रुपये की भी कोई जानकारी नहीं दी। उक्त रुपयों की जानकारी मांगने पर उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। सीओ बीएस धौनी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी कारोबारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, मामले की विवेचना की जा रही है।
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सितारगंज निवासी महिला कारोबारी मीना जिंदल ने बताया कि वह विधवा है। वार्ड नंबर पांच निवासी रिश्तेदार मदन लाल गोयल उर्फ मदन लाल अग्रवाल ने उसे विश्वास में लेकर साझेदारी में गांव मलपुरी में एक फर्म की स्थापना की थी जिसमें 20, 30 और 50 प्रतिशत के कुल तीन हिस्सेदार हैं। 50 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्ति पर फर्म के संचालन की पूरी जिम्मेदारी थी। बताया कि वृद्ध और विधवा होने के कारण वह फर्म के सभी कामकाज के लिए वर्किंग पार्टनर पर ही निर्भर रहती थी। बताया कि बैंक से साझेदारी फर्म की क्रेडिट लिमिट 25 करोड़ रुपये के सापेक्ष ब्याज का भुगतान नहीं करने व सुचारू रूप से बैंक खाते का संचालन नहीं करने का नोटिस आने पर उसे वित्तीय अनियमितता की जानकारी मिली। जब उसने फर्म में जाकर स्टॉक और अनियमितताओं की जानकारी लेनी चाही तो आरोपी ने उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।
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महिला ने आरोप लगाया कि उसके वर्किंग पार्टनर ने फर्म में करीब 31.80 करोड़ रुपये का गबन किया है। साथ ही उन रुपयों को आरोपी ने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आरोपी ने देनदारी के दो करोड़ रुपये और लोन के करीब 55 लाख रुपये की भी कोई जानकारी नहीं दी। उक्त रुपयों की जानकारी मांगने पर उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। सीओ बीएस धौनी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी कारोबारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, मामले की विवेचना की जा रही है।
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