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युवती से छेड़छाड़ करने के आरोपी को सात साल की सजा
Updated Fri, 26 Oct 2018 10:53 PM IST
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नई टिहरी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीना अग्रवाल की अदालत ने युवती से छेड़छाड़ कर जानलेवा हमले के आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजाई सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वेणी माधव ने बताया कि 19 अगस्त 2017 को गजा उप तहसील क्षेत्र के एक गांव की महिला ने राजस्व पुलिस गजा को दी तहरीर में बताया कि उसकी पुत्री 19 अगस्त को सिलाई सीखने के लिए अपने घर से बाजार जा रही थी। तभी किशोर जोशी पुत्र रमेश जोशी निवासी जगत गुरू आश्रम हरिद्वार ने बदनीयती से उसे रास्ते से नीचे खेत में खींच कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की के विरोध जताने पर आरोपी ने पर जानलेवा हमला किया। तब वहां पहुंची दो महिलाओं ने किसी तरह लड़की को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। राजस्व पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए तीन नवंबर 2017 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन की ओर से मामले में 11 गवाह और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। ब्यूरो
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वेणी माधव ने बताया कि 19 अगस्त 2017 को गजा उप तहसील क्षेत्र के एक गांव की महिला ने राजस्व पुलिस गजा को दी तहरीर में बताया कि उसकी पुत्री 19 अगस्त को सिलाई सीखने के लिए अपने घर से बाजार जा रही थी। तभी किशोर जोशी पुत्र रमेश जोशी निवासी जगत गुरू आश्रम हरिद्वार ने बदनीयती से उसे रास्ते से नीचे खेत में खींच कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की के विरोध जताने पर आरोपी ने पर जानलेवा हमला किया। तब वहां पहुंची दो महिलाओं ने किसी तरह लड़की को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। राजस्व पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए तीन नवंबर 2017 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन की ओर से मामले में 11 गवाह और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। ब्यूरो
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