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छात्रों के लिए जारी एडवाइजरी का पालन करें स्कूल
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नई टिहरी। शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं को दिए जाने वाले गृह कार्य और स्कूल बैग के लिए जारी की गई एडवाइजरी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं। सीईओ ने सभी ब्लाक शिक्षाधिकारियों और प्रधानाचार्यों को पत्र भेजकर शासन की ओर से जारी किए गए मानकों के अनुरूप पढ़ाई कराने को कहा है।
सीईओ डीसी गौड़ ने कहा कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर जल्द ही सचल दल गठित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नियमों के तहत अब कक्षा दो तक के छात्रों को गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। कक्षा तीन से एक सप्ताह में दो घंटे का ही गृह कार्य दे सकेंगे। छात्रों को अतिरिक्त गृहकार्य नहीं दिया जाएगा। कक्षा दो तक भाषा और गणित, कक्षा तीन से पांच में भाषा, गणित और पर्यावरण विज्ञान ही पढ़ाई जाएगी। एक दिन में दो-तीन विषय ही पढ़ाए जाएंगे। कक्षा दो तक के बच्चों का स्कूल बैग डेढ़ किलो, कक्षा पांच तक दो से तीन किलो, छह से आठ तक चार किलो, कक्षा नौ के लिए साढ़े चार और कक्षा 10 के छात्रों का स्कूल बैग पांच किलो से ज्यादा नहीं कर सकेंगे। सीईओ ने कहा कि एडवाइजरी का पालन नहीं करने पर अभिभावक भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सीईओ डीसी गौड़ ने कहा कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर जल्द ही सचल दल गठित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नियमों के तहत अब कक्षा दो तक के छात्रों को गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। कक्षा तीन से एक सप्ताह में दो घंटे का ही गृह कार्य दे सकेंगे। छात्रों को अतिरिक्त गृहकार्य नहीं दिया जाएगा। कक्षा दो तक भाषा और गणित, कक्षा तीन से पांच में भाषा, गणित और पर्यावरण विज्ञान ही पढ़ाई जाएगी। एक दिन में दो-तीन विषय ही पढ़ाए जाएंगे। कक्षा दो तक के बच्चों का स्कूल बैग डेढ़ किलो, कक्षा पांच तक दो से तीन किलो, छह से आठ तक चार किलो, कक्षा नौ के लिए साढ़े चार और कक्षा 10 के छात्रों का स्कूल बैग पांच किलो से ज्यादा नहीं कर सकेंगे। सीईओ ने कहा कि एडवाइजरी का पालन नहीं करने पर अभिभावक भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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