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ट्रांजिट कैंप में अवैध रूप से संचालित अस्पताल सील

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2020 12:18 AM IST
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Illegally operated hospital seals in pitit camp
प्रतिकात्मक
रुद्रपुर। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार को मलिन बस्ती ट्रांजिट कैंप में अवैध रूप से संचालित एक निजी अस्पताल को सील कर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अस्पताल संचालक ने किसी अन्य डॉक्टर के दस्तावेज लगाकर क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकरण कराया था। झोलाछाप के खिलाफ आईएमसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही आपराधिक कृत्य के लिए आईसीसी के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
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एसीएमओ डॉ. हरेंद्र मलिक ने टीम के साथ ही ट्रांजिट कैंप स्थित प्रताप अस्पताल पर छापा मारा। डॉ. मलिक ने बताया कि प्रताप अस्पताल के खिलाफ फर्जी तरीके से संचालित होने की शिकायत मिली थी। अस्पताल के संचालक भानु प्रताप कश्यप ने किसी शबाना नाम की डॉक्टर के नाम से अस्पताल का पंजीकरण कराया था। जांच के दौरान शबाना नाम की डॉक्टर भी नहीं मिली। साथ ही भानु प्रताप के पास भी डिग्री नहीं थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल संचालक ने रुद्रपुर निवासी एक महिला कमलेश का पित्त की थैली का ऑपरेशन किया था। महिला की हालत बिगड़ने पर हल्द्वानी और फिर रुद्रपुर के एक बड़े अस्पताल में इलाज हुआ लेकिन स्वास्थ्य सुधार न होने पर पीड़िता का करीब एक माह दिल्ली एम्स में इलाज चला। इसके बाद महिला स्वस्थ हुई। डॉ. मलिक ने बताया कि भानु प्रताप कश्यप के खिलाफ आईएमसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उसके खिलाफ आईसीपी के तहत भी कार्रवाई होगी। टीम में डॉ. वाईके बृजवाल, पीसीपीएनडीटी जिला समन्वयक प्रदीप महर आदि थे।
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