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वन्य जीवों के अंगों की तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Updated Fri, 04 Aug 2017 10:40 PM IST
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रुद्रप्रयाग। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने गुलदार की खाल और हिमालय भालू के अंगों की तस्करी के आरोपी चंदु लाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी विचाराधीन कैदी के तौर पर पुरसाड़ी जेल में बंद है।
शुक्रवार को जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जिला न्यायाधीश ने कहा कि वन्य जीवों का अवैध शिकार कर उनके अंगों की तस्करी गंभीर अपराध है, जो क्षमा योग्य नहीं है। जिला शासकीय अधिवक्ता केपी खन्ना ने बताया कि सात मई को आरोपी चंदु लाल पुुत्र मूल्या लाल को घघुली पुल (कालीमठ मार्ग) पर वन्य जीवों के अंगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के पास से गुलदार की दो खालें और हिमालय काला भालू के पित्त की थैली मिली थी। पूछताछ में आरोपी ने वन्य जीवों के अंगों की खरीद-फरोख्त की बात स्वीकार की थी। तब, वन विभाग की टीम ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद पुरसाड़ी जेल भेज दिया था।
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