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Rudraprayag News: मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोपियों को जमानत

Wed, 14 Oct 2026 06:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 14 Oct 2026 06:25 PM IST
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Bail granted to accused of assault and threat to kill
अदालत से
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संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रप्रयाग। दुकान में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, सामान क्षतिग्रस्त करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार की अदालत ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। दोनों आरोपियों को 30-30 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो-दो जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं।

मामले में जगमोहन सिंह और राजेंद्र सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। आरोप है कि दोनों ने वादी भगवान सिंह की दुकान में घुसकर मारपीट की और दुकान में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया। साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने आरोपियों को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वे रुद्रप्रयाग के स्थायी निवासी हैं। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने जमानत मंजूर कर ली।
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