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कोर्ट के आदेश पर पति सहित चार लोगों पर केस
Updated Sat, 20 Oct 2018 12:08 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, लक्सर। दहेज में दो लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर गांव निवासी रज्जाक अहमद ने लक्सर सीजीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसने अपनी बेटी की शादी जुलाई 2016 में खतौली के कस्बा चांद समंद निवासी रहीसू पुत्र मोहम्मद अली के साथ की थी। उसने बताया कि शादी में अपने सामर्थ के अनुसार खर्च भी किया था, लेकिन शादी के बाद से ही बेटी पर ससुराल वाले कम दहेज लाने की बात कहते हुए ताने मारने लगे। सितंबर 2018 को उसके ससुरालियों ने बेटी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मामला मुजफ्फरनगर का बताकर वहीं जाने की बात कहते हुए उन्हें टाल दिया। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिजवाना के पति रहीसू, सास जैनुल, जेठ सलीम, नंनद नाजमा के खिलाफ मुकदमा करने के आदेश दिए हैं। थानाध्यक्ष अमर चंद शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिय गया है।
दहेज मांगने पर पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज
लक्सर। दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर निकाल देने पर कोर्ट के आदेश पर पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित ने कोर्ट में जाने से पहले पुलिस को मामले की शिकायत की थी, मगर पुलिस ने मामले में केस दर्ज करने के बजाए किनारा कर लिया था। कोतवाली क्षेत्र के बाक्खरपुर गांव निवासी गुड्डो ने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी शादी नवंबर 2017 में बिजनौर के अमीपुर नारायण गांव निवासी अरशद पुत्र शमीम से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज लाने की बात कहते हुए प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई। आरोप लगाया कि फरवरी 2018 में उन्होंने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। पीड़िता ने लक्सर पुलिस को मामले की तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब कोर्ट ने सुनवाई के बाद पुलिस को दिए हैं। कोतवाल एसी शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर विवाहिता के पति अरशद, ससुर शमीम, सास कौशर और जेठ नसीम और वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर गांव निवासी रज्जाक अहमद ने लक्सर सीजीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसने अपनी बेटी की शादी जुलाई 2016 में खतौली के कस्बा चांद समंद निवासी रहीसू पुत्र मोहम्मद अली के साथ की थी। उसने बताया कि शादी में अपने सामर्थ के अनुसार खर्च भी किया था, लेकिन शादी के बाद से ही बेटी पर ससुराल वाले कम दहेज लाने की बात कहते हुए ताने मारने लगे। सितंबर 2018 को उसके ससुरालियों ने बेटी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मामला मुजफ्फरनगर का बताकर वहीं जाने की बात कहते हुए उन्हें टाल दिया। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिजवाना के पति रहीसू, सास जैनुल, जेठ सलीम, नंनद नाजमा के खिलाफ मुकदमा करने के आदेश दिए हैं। थानाध्यक्ष अमर चंद शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिय गया है।
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दहेज मांगने पर पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज
लक्सर। दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर निकाल देने पर कोर्ट के आदेश पर पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित ने कोर्ट में जाने से पहले पुलिस को मामले की शिकायत की थी, मगर पुलिस ने मामले में केस दर्ज करने के बजाए किनारा कर लिया था। कोतवाली क्षेत्र के बाक्खरपुर गांव निवासी गुड्डो ने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी शादी नवंबर 2017 में बिजनौर के अमीपुर नारायण गांव निवासी अरशद पुत्र शमीम से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज लाने की बात कहते हुए प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई। आरोप लगाया कि फरवरी 2018 में उन्होंने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। पीड़िता ने लक्सर पुलिस को मामले की तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब कोर्ट ने सुनवाई के बाद पुलिस को दिए हैं। कोतवाल एसी शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर विवाहिता के पति अरशद, ससुर शमीम, सास कौशर और जेठ नसीम और वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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