फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   कोर्ट के आदेश पर पति सहित चार लोगों पर केस

कोर्ट के आदेश पर पति सहित चार लोगों पर केस

Sat, 20 Oct 2018 12:08 AM IST
Updated Sat, 20 Oct 2018 12:08 AM IST
विज्ञापन
कोर्ट के आदेश पर पति सहित चार लोगों पर केस
ब्यूरो/अमर उजाला, लक्सर। दहेज में दो लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर गांव निवासी रज्जाक अहमद ने लक्सर सीजीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसने अपनी बेटी की शादी जुलाई 2016 में खतौली के कस्बा चांद समंद निवासी रहीसू पुत्र मोहम्मद अली के साथ की थी। उसने बताया कि शादी में अपने सामर्थ के अनुसार खर्च भी किया था, लेकिन शादी के बाद से ही बेटी पर ससुराल वाले कम दहेज लाने की बात कहते हुए ताने मारने लगे। सितंबर 2018 को उसके ससुरालियों ने बेटी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मामला मुजफ्फरनगर का बताकर वहीं जाने की बात कहते हुए उन्हें टाल दिया। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिजवाना के पति रहीसू, सास जैनुल, जेठ सलीम, नंनद नाजमा के खिलाफ मुकदमा करने के आदेश दिए हैं। थानाध्यक्ष अमर चंद शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिय गया है।
विज्ञापन

दहेज मांगने पर पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज
लक्सर। दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर निकाल देने पर कोर्ट के आदेश पर पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित ने कोर्ट में जाने से पहले पुलिस को मामले की शिकायत की थी, मगर पुलिस ने मामले में केस दर्ज करने के बजाए किनारा कर लिया था। कोतवाली क्षेत्र के बाक्खरपुर गांव निवासी गुड्डो ने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी शादी नवंबर 2017 में बिजनौर के अमीपुर नारायण गांव निवासी अरशद पुत्र शमीम से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज लाने की बात कहते हुए प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई। आरोप लगाया कि फरवरी 2018 में उन्होंने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। पीड़िता ने लक्सर पुलिस को मामले की तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब कोर्ट ने सुनवाई के बाद पुलिस को दिए हैं। कोतवाल एसी शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर विवाहिता के पति अरशद, ससुर शमीम, सास कौशर और जेठ नसीम और वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed