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Roorkee News: सिंचाई मोटर चोरी के मामले में आरोपियों की जमानत खारिज

Sun, 07 Dec 2025 05:34 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की Updated Sun, 07 Dec 2025 05:34 PM IST
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Bail of accused in irrigation motor theft case rejected
-27 अगस्त को पुलिस ने चोरी के आरोप में किया था गिरफ्तार
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सिंचाई मोटर चोरी के मामले में आरोपियों की जमानत खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी

लक्सर। ट्यूबवेल पर लगी सिंचाई मोटर चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। आरोपियों को 27 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में खेतों में ट्यूबवेल पर लगी सिंचाई मोटर चोरी के मामले में पीड़ित किसानों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों फरमान और सारिक निवासी लक्सर को 27 अगस्त को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि अपराध गंभीर श्रेणी का है। आरोपियों का आपराधिक इतिहास है। उन्होंने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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