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Rishikesh News: पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत छह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस, जानें पूरा मामला
Mon, 04 Mar 2024 04:58 PM IST
देहरादून ब्यूरो
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून
Published by: देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 04 Mar 2024 04:58 PM IST
सार
व्यवसाय बढ़ने पर आरोपी उनसे आए दिन लाखों रुपये की मांग करने लगे। फर्जी मुकदमें में फंसाने, जमीन हड़पने और परिवार को जान से मारने की धमकी भी देते रहे। डर की वजह से रुपये भी दिया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सहसपुर थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी करने, षडयंत्र समेत विभिन्न धाराओं में पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर में मोहम्मद जैद रफी अंसारी निवासी हसनपुर ने कहा कि वह अपना व्यवसाय विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं।
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व्यवसाय बढ़ने पर आरोपी उनसे आए दिन लाखों रुपये की मांग करने लगे। फर्जी मुकदमें में फंसाने, जमीन हड़पने और परिवार को जान से मारने की धमकी भी देते रहे। डर की वजह से रुपये भी दिया। जब आरोपियों को पता चला कि उसकी और परिवार के अन्य सदस्यों की भूमि एनएच में अधिकृत हो गई है तो उन्होंने मार्च 2022 में 50 लाख की मांग की। प्राधिकरण से मिलने वाले करोड़ों का मुआवजा पर रोक लगाने की धमकी दी।
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जैद ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण का एक वरिष्ठ अधिकारी इनसे मिला हुआ है। फर्जी व कूटरचित प्रार्थना पत्र एसआईटी व अन्य कार्यालय को दिए गए। इनके आधार पर उनसे अवैध वसूली की गई।
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थाना प्रभारी सहसपुर मुकेश त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर गुलजार निवासी ग्राम भुड्डी थाना सहसपुर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमरूदीन, आदिल, जमशेद निवासी ग्राम माजरा मस्जिद वाली गली, राजेंद्र पुरोहित, अली शेर निवासी सभावाला और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच एसआई राजेश असवाल को सौंपी गई है।