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Rishikesh News: चोरी के आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश
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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने चोरी के आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अभियुक्त की ओर से उसकी पत्नी ने जमनात के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
बीते वर्ष 17 नवंबर को रानीपोखरी निवासी सुमन प्रकाश ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। सुमन प्रकाश ने पुलिस को बताया था कि उनके घर से किसी अज्ञात चोर ने 50 हजार नकद व ज्वेलरी चुराई है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीते चार मार्च को नौशाद नाथ निवासी घोसीपुरा हरिद्वार को गिरफ्तार किया था।
अभियुक्त के वकील राजकिशोर जोशी ने न्यायालय को बताया कि पुलिस ने अभियुक्त से चोरी का माल भी बरामद नहीं किया है। मात्र 500 रुपये बरामद किए जाने का दावा पुलिस ने किया है। अधिवक्ता जोशी ने न्यायालय को बताया कि पुलिस ने अभियुक्त को झूठा फंसाया है और झूठी बरामदगी दिखाई है। जमानत पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। अभियुक्त 4 मार्च से जेल में था।
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बीते वर्ष 17 नवंबर को रानीपोखरी निवासी सुमन प्रकाश ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। सुमन प्रकाश ने पुलिस को बताया था कि उनके घर से किसी अज्ञात चोर ने 50 हजार नकद व ज्वेलरी चुराई है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीते चार मार्च को नौशाद नाथ निवासी घोसीपुरा हरिद्वार को गिरफ्तार किया था।
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अभियुक्त के वकील राजकिशोर जोशी ने न्यायालय को बताया कि पुलिस ने अभियुक्त से चोरी का माल भी बरामद नहीं किया है। मात्र 500 रुपये बरामद किए जाने का दावा पुलिस ने किया है। अधिवक्ता जोशी ने न्यायालय को बताया कि पुलिस ने अभियुक्त को झूठा फंसाया है और झूठी बरामदगी दिखाई है। जमानत पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। अभियुक्त 4 मार्च से जेल में था।
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