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चेक बाउंस मामले पर कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा
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कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी सुनील कुमार को दोषी पाया है। उसे एक साल का कठोर कारावास तथा दो लाख दस हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अधिवक्ता अमित अग्रवाल के मुताबिक प्रगति विहार लेन नंबर एक निवासी मनोज जोशी पुत्र स्व. केपी जोशी ने अपने मित्र सुनील कुमार को किसी आवश्यक कार्य के लिए दो लाख रुपए उधार दिए थे। तय समय के बाद सुनील कुमार ने मनोज जोशी को दो लाख का चेक दो फरवरी वर्ष, 2016 को दिया। मगर, यह चेक तीन फरवरी को बाउंस हो गया। इस संबंध में अधिवक्ता की ओर से कई बार सुनील कुमार को नोटिस भी दिया गया। मगर, नोटिस का कोई जवाब न आने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश की अदालत में वाद दायर किया गया। मामला तीन साल कोर्ट में विचाराधीन रहा। इसके बाद न्यायाधीश आलोक राम त्रिपाठी की अदालत ने सुनील कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी विस्थापित कॉलोनी, अमित ग्राम ऋषिकेश, द्वितीय पता सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता वीरपुर खुर्द पशुलोक को दोषी पाया।
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अधिवक्ता अमित अग्रवाल के मुताबिक प्रगति विहार लेन नंबर एक निवासी मनोज जोशी पुत्र स्व. केपी जोशी ने अपने मित्र सुनील कुमार को किसी आवश्यक कार्य के लिए दो लाख रुपए उधार दिए थे। तय समय के बाद सुनील कुमार ने मनोज जोशी को दो लाख का चेक दो फरवरी वर्ष, 2016 को दिया। मगर, यह चेक तीन फरवरी को बाउंस हो गया। इस संबंध में अधिवक्ता की ओर से कई बार सुनील कुमार को नोटिस भी दिया गया। मगर, नोटिस का कोई जवाब न आने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश की अदालत में वाद दायर किया गया। मामला तीन साल कोर्ट में विचाराधीन रहा। इसके बाद न्यायाधीश आलोक राम त्रिपाठी की अदालत ने सुनील कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी विस्थापित कॉलोनी, अमित ग्राम ऋषिकेश, द्वितीय पता सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता वीरपुर खुर्द पशुलोक को दोषी पाया।
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