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एक लाइसेंस पर ज्यादा पटाखा दुकानें लगाई तो मुकदमा
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आतिशबाजी की दुकान को लेकर व्यापारियों और विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते एसडीएम प्रेमलाल।
- फोटो : RISHIKESH
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दीपावली से पूर्व पटाखा संचालकों ने एक लाइसेंस पर एक से ज्यादा दुकानें संचालित की तो लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के साथ ऐसे संचालक पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह निर्देश सोमवार को उप जिलाधिकारी ऋषिकेश प्रेमलाल ने पटाखा संघ तथा व्यापारियों को दिए। उप जिलाधिकारी कार्यालय में दीपावली से चार दिन पूर्व लगने वाली आतिशबाजी की दुकानों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों ने एसडीएम को बताया कि मुखर्जी मार्ग पर पुलिस की ओर से सेंटर पार्किंग लगा दी जाती है, इससे अग्निशमन विभाग की गाड़ी को प्रवेश करने में दिक्कत होती है। इसे न लगने दिया जाए।
उन्होंने सुझाव दिया कि पार्किंग के लिए पंजाब सिंध क्षेत्र धर्मशाला को चयनित किया जाए। दुकानों में स्पार्क न हो, इसके लिए हर समय क्षेत्र में एक-एक लाइनमैन की ड्यूटी लगाई जाए। बैठक में यह भी बात उठी कि एक लाइसेंस लेकर कई पटाखा दुकानें संचालित की जाती है। इसके अलावा लाइसेंस आवेदन के वक्त जिस क्षेत्र को दिखाया जाता है, वह क्षेत्र पर दुकान न लगाकर अन्य क्षेत्र में संचालित होती है। इस पर उप जिलाधिकारी प्रेमलाल ने कहा कि जिस क्षेत्र के लिए लाइसेंस जारी होगा, वहीं दुकान संचालित होनी चाहिए। इसके अलावा एक लाइसेंस पर एक ही दुकान चलाई जाएगी। बैठक में तहसीलदार रेखा आर्य, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हरीश चंद मिश्रा, जल संस्थान से जेई पिंकी चंद, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर संजय तिवारी, व्यापारी राजकुमार अग्रवाल, जयदत्त शर्मा, संजय व्यास, अजय गुप्ता, मदन मोहन शर्मा, श्रवण जैन, पटाखा संघ के अध्यक्ष राजपाल ठाकुर, राम कुमार कश्यप, विवेक वर्मा, गोपाल सती आदि उपस्थित रहे।
इन नियमों का करना होगा पालन
एक लाइसेंस पर एक ही दुकान संचालित की जाए।
लाइसेंस जिस जगह के लिए जारी किया गया है, वहीं संचालित हो।
दुकान के आसपास किसी भी प्रकार के वाहन पार्क न किए जाएं।
आतिशबाजी की दुकानें विद्युत पोल, ट्रॉसफार्मर से दूर लगाई जाएं।
अग्नि सुरक्षा यंत्र, नौ लीटर की पानी की बाल्टी, दो बाल्टी रेत दुकानदार अपने साथ मौके पर रखें।
दुकानदार प्रत्येक आतिशबाजी का एक ही सेट ग्राहक के लिए लगाएगा। बाकी स्टॉक लोहे के बक्से में रखेगा।
दुकानदार न ही स्वयं धुम्रपान करें और न ही आसपास किसी को करने दें।
दुकान के आसपास मोमबत्ती, दीया आदि न जलाएं।
कपड़ों की दुकानों से दूर ही दुकान संचालित की जाए।
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उन्होंने सुझाव दिया कि पार्किंग के लिए पंजाब सिंध क्षेत्र धर्मशाला को चयनित किया जाए। दुकानों में स्पार्क न हो, इसके लिए हर समय क्षेत्र में एक-एक लाइनमैन की ड्यूटी लगाई जाए। बैठक में यह भी बात उठी कि एक लाइसेंस लेकर कई पटाखा दुकानें संचालित की जाती है। इसके अलावा लाइसेंस आवेदन के वक्त जिस क्षेत्र को दिखाया जाता है, वह क्षेत्र पर दुकान न लगाकर अन्य क्षेत्र में संचालित होती है। इस पर उप जिलाधिकारी प्रेमलाल ने कहा कि जिस क्षेत्र के लिए लाइसेंस जारी होगा, वहीं दुकान संचालित होनी चाहिए। इसके अलावा एक लाइसेंस पर एक ही दुकान चलाई जाएगी। बैठक में तहसीलदार रेखा आर्य, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हरीश चंद मिश्रा, जल संस्थान से जेई पिंकी चंद, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर संजय तिवारी, व्यापारी राजकुमार अग्रवाल, जयदत्त शर्मा, संजय व्यास, अजय गुप्ता, मदन मोहन शर्मा, श्रवण जैन, पटाखा संघ के अध्यक्ष राजपाल ठाकुर, राम कुमार कश्यप, विवेक वर्मा, गोपाल सती आदि उपस्थित रहे।
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इन नियमों का करना होगा पालन
एक लाइसेंस पर एक ही दुकान संचालित की जाए।
लाइसेंस जिस जगह के लिए जारी किया गया है, वहीं संचालित हो।
दुकान के आसपास किसी भी प्रकार के वाहन पार्क न किए जाएं।
आतिशबाजी की दुकानें विद्युत पोल, ट्रॉसफार्मर से दूर लगाई जाएं।
अग्नि सुरक्षा यंत्र, नौ लीटर की पानी की बाल्टी, दो बाल्टी रेत दुकानदार अपने साथ मौके पर रखें।
दुकानदार प्रत्येक आतिशबाजी का एक ही सेट ग्राहक के लिए लगाएगा। बाकी स्टॉक लोहे के बक्से में रखेगा।
दुकानदार न ही स्वयं धुम्रपान करें और न ही आसपास किसी को करने दें।
दुकान के आसपास मोमबत्ती, दीया आदि न जलाएं।
कपड़ों की दुकानों से दूर ही दुकान संचालित की जाए।