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कैफे संचालक से फिरौती मांगने का मामला, पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट
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ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश। कैफे संचालक पर दबाव बनाकर फिरौती मांगने के मामले में मुनिकीरेती पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। बीती पांच जनवरी को 181 आचार्य मोहल्ला कनखल हरिद्वार निवासी शक्ति त्यागी पुत्र सुधीर त्यागी ने मुनिकीरेती पुलिस को ईश्वर शुक्ला और राधे मोहन मिश्रा के खिलाफ तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उक्त दोनों आरोपी उनके लक्ष्मणझूूला स्थित कैफे में आए और 40 हजार रुपये की फिरौती मांगी।
फिरौती न देने पर पुलिस के साथ मिलकर कैफे को बंद करने धमकी दे रहे थे तथा स्वयं को पुलिस का आदमी बता रहे थे। शिकायतकर्ता ने पुलिस को एक घंटे की वीडियो फुटेज भी सौंपी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बृहस्पतिवार को मुनिकीरेती पुलिस ने दोनों आरोपियों ईश्वर शुक्ला पुत्र स्व. कृष्ण कुमार शुक्ला निवासी वार्ड संख्या 02, शिवानंद नगर मुनिकीरेती और राधे मोहन मिश्रा पुत्र रघुवर दयाल मिश्रा निवासी लक्ष्मणझूला रोड निकट ओमकारानंद स्कूल के समीप कैलाश गेट मुनिकीरेती के खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 385 और 120 बी (धमकाना, भय दिखाना और आपराधिक षड़यंत्र) के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
फोरेंसिक रिपोर्ट में सत्य पाई गई वीडियो
मुनिकीरेती पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए माह जनवरी के अंतिम सप्ताह में शिकायतकर्ता शक्ति त्यागी का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजा था। इसकी रिपोर्ट माह मई में आई। फोरेंसिक रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि पूरी एक घंटे की वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। रिपोर्ट में वीडियो को पूरी तरफ से सत्य बताया गया।
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कोट्स
मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद दोनों आरोपियों के बयान जून के प्रथम सप्ताह में दर्ज किए गए। इसके बाद बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों ईश्वर शुक्ला और राधे मोहन मिश्रा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया गया है।
- नीरज रावत, विवेचक व चौकी इंचार्ज तपोवन
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फिरौती न देने पर पुलिस के साथ मिलकर कैफे को बंद करने धमकी दे रहे थे तथा स्वयं को पुलिस का आदमी बता रहे थे। शिकायतकर्ता ने पुलिस को एक घंटे की वीडियो फुटेज भी सौंपी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बृहस्पतिवार को मुनिकीरेती पुलिस ने दोनों आरोपियों ईश्वर शुक्ला पुत्र स्व. कृष्ण कुमार शुक्ला निवासी वार्ड संख्या 02, शिवानंद नगर मुनिकीरेती और राधे मोहन मिश्रा पुत्र रघुवर दयाल मिश्रा निवासी लक्ष्मणझूला रोड निकट ओमकारानंद स्कूल के समीप कैलाश गेट मुनिकीरेती के खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 385 और 120 बी (धमकाना, भय दिखाना और आपराधिक षड़यंत्र) के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
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फोरेंसिक रिपोर्ट में सत्य पाई गई वीडियो
मुनिकीरेती पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए माह जनवरी के अंतिम सप्ताह में शिकायतकर्ता शक्ति त्यागी का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजा था। इसकी रिपोर्ट माह मई में आई। फोरेंसिक रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि पूरी एक घंटे की वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। रिपोर्ट में वीडियो को पूरी तरफ से सत्य बताया गया।
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मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद दोनों आरोपियों के बयान जून के प्रथम सप्ताह में दर्ज किए गए। इसके बाद बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों ईश्वर शुक्ला और राधे मोहन मिश्रा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया गया है।
- नीरज रावत, विवेचक व चौकी इंचार्ज तपोवन