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बिना अनुमति के संचालित बस का काटा चालान

Sat, 25 May 2019 01:35 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 25 May 2019 01:35 AM IST
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बिना अनुमति के संचालित बस का काटा चालान
ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश। संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति की अनुमति के बगैर संचालित हो रही कुमाऊं मंडल की बस का परिवहन विभाग ने 11 हजार रुपये का चालान किया है। शुक्रवार को रोटेशन कर्मी आशुतोष तिवारी ने बगैर रोटेशन की अनुमति के संचालित कुमाऊं मंडल की बस यूके-04पीए-5099 को रोका। इसकी सूचना उन्होंने रोटेशन अधिकारियों और परिवहन विभाग को दी। रोटेशन प्रभारी मदन कोठारी ने बताया कि यात्रा के पूर्व बैठक में तय हुआ था कि कोई गैर पंजीकृत ट्रेवल एजेंट यात्रा पर गाड़ी नहीं भेज पाएगा।
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इसके बावजूद यहां धड़ल्ले से गैर पंजीकृत ट्रेवल एजेंट सक्रिय होकर यात्रा के लिए हरिद्वार से गाड़ी भेज रहे हैं। इससे तीर्थयात्रियों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। शुक्रवार को भी कुमाऊं मंडल की बस पकड़ी गई है। यह बस रोटेशन के तहत संचालित नौ परिवहन कंपनियों में भी रजिस्टर्ड नहीं है। प्रवर्तन अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि बस उत्तराखंड नंबर की ही है। बस का ग्रीन कार्ड सही है, लेकिन रोटेशन की बगैर अनुमति के संचालित होने के चलते बस का 11 हजार रुपये का चालान किया गया है। वहीं, बस सवार गुजरात के सभी 27 तीर्थयात्रियों को रोटेशन की बस यूके-14पीए-1369 से चारधाम के लिए रवाना किया गया है।
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