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चेक बाउंस : दोषी को एक साल की सजा

Thu, 29 Aug 2019 02:00 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 29 Aug 2019 02:00 AM IST
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Check bounced: convict sentenced to one year
न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज जूनियर डिवीजन ऋषिकेश की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल का साधारण कारावास तथा पांच लाख 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अधिवक्ता केडी लखेरू और मनीष बिजल्वाण ने बताया कि देवेन्द्र सिंह पुत्र शेर सिंह कबसूरी निवासी रेलवे फाटक हरिद्वार रोड श्यामपुर पोस्ट सत्यनारायण मंदिर ऋषिकेश ने अपने मित्र पवन कुमार यादव को किसी कार्य के लिए पांच लाख रुपए उधार दिए थे। तय समय के बाद पवन कुमार ने देवेन्द्र सिंह को पांच लाख का चेक 23 अगस्त 2016 को दिया, लेकिन यह चेक 24 अगस्त को बाउंस हो गया। इस संबंध में अधिवक्ता की ओर से कई बार पवन कुमार को नोटिस भी दिया। नोटिस का जवाब नहीं आने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज जूनियर डिवीजन ऋषिकेश की अदालत में 17 अक्टूबर को वाद दायर किया गया।
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मामला तीन साल कोर्ट में विचाराधीन रहा। इसके बाद न्यायाधीश अनामिका की अदालत ने पवन कुमार यादव पुत्र जतिन यादव निवासी शिवाजी नगर वीरभद्र ऋषिकेश को दोषी पाते हुए एक साल का साधारण कारावास तथा पांच लाख 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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