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Pithoragarh News: दो चरस तस्करों को 10-10 साल की सजा
Sat, 26 Sep 2026 10:52 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:52 PM IST
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पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने चरस तस्करी के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी चुकाना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार, 14 फरवरी 2012 को एसओजी और पुलिस ने कनालीछीना क्षेत्र में बाइक में सवार दो युवकों को पकड़ा और उनकी तलाशी ली। इस दौरान बाइक में सवार दुर्लेख, जौरासी निवासी सुरेंद्र सिंह और लीमाभाट निवासी लाल सिंह के पास 1.262 किलोग्राम चरस मिली। टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था इस पर शनिवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों-गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार, 14 फरवरी 2012 को एसओजी और पुलिस ने कनालीछीना क्षेत्र में बाइक में सवार दो युवकों को पकड़ा और उनकी तलाशी ली। इस दौरान बाइक में सवार दुर्लेख, जौरासी निवासी सुरेंद्र सिंह और लीमाभाट निवासी लाल सिंह के पास 1.262 किलोग्राम चरस मिली। टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था इस पर शनिवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों-गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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