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Pithoragarh News: धोखाधड़ी के मामले में महिला सहित दो को तीन वर्ष की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Nov 2022 11:46 PM IST
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Two including woman sentenced to three years in fraud case
पिथौरागढ़। लाखों की ठगी के मामले में न्यायालय ने एक महिला सहित दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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पिथौरागढ़ निवासी एक व्यक्ति ने वर्ष 2021 में आरोपी प्रकाश उपाध्याय और तनुजा पुनेठा के खिलाफ पिथौरागढ़ कोतवाली में लाखों की ठगी करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इस मामले में धारा 420 और 120 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट बीनू गुलियानी की अदालत में चला।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त प्रकाश उपाध्याय और तनुजा पुनेठा को आईपीसी की धारा 420 और 120 के तहत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने पैरवी की। संवाद
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