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Pithoragarh News: मारपीट के मामले में दो दोषियों को सजा
Thu, 27 Aug 2026 11:33 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:33 PM IST
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पिथौरागढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडीहाट ने मारपीट के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। एक दोषी को एक साल जबकि दूसरे को छह महीने का कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार, 21 अक्तूबर 2020 को ठूलागाड़, डीडीहाट निवासी ललित राम ने पुलिस को तहरीर दी। उसने बताया कि वह देर शाम किसी नामकरण संस्कार में शामिल होकर अपने घर लौट रहा था। जौरासी बाजार में फुलैमा, सरसरिया, खटीमा, यूएसनगर निवासी मनोज सिंह खोलिया और दुर्लेश, डीडीहाट निवासी होशियार सिंह बोरा ने उसके साथ मारपीट की। इस घटना में उसे गंभीर चोट आई और उसके दो दांत भी टूट गए।
तब पुलिस ने मामले की जांच की और आरोप सही मिलने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था इस पर बृहस्पतिवार को फैसला आया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मनोज सिंह खोलिया को दो वर्ष जबकि होशियार सिंह बोरा को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है।
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मामले के अनुसार, 21 अक्तूबर 2020 को ठूलागाड़, डीडीहाट निवासी ललित राम ने पुलिस को तहरीर दी। उसने बताया कि वह देर शाम किसी नामकरण संस्कार में शामिल होकर अपने घर लौट रहा था। जौरासी बाजार में फुलैमा, सरसरिया, खटीमा, यूएसनगर निवासी मनोज सिंह खोलिया और दुर्लेश, डीडीहाट निवासी होशियार सिंह बोरा ने उसके साथ मारपीट की। इस घटना में उसे गंभीर चोट आई और उसके दो दांत भी टूट गए।
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तब पुलिस ने मामले की जांच की और आरोप सही मिलने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था इस पर बृहस्पतिवार को फैसला आया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मनोज सिंह खोलिया को दो वर्ष जबकि होशियार सिंह बोरा को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है।
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