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Pithoragarh News: किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के बारे में बताया
Thu, 28 Mar 2024 12:12 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Thu, 28 Mar 2024 12:12 AM IST
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पिथौरागढ़। किशोर न्याय बोर्ड औरर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ की मासिक बैठक जिला न्यायालय सभागार में हुई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विभा यादव और प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड पूनम टोडी की उपस्थिति में हुई बैठक में विशेष किशोर पुलिस इकाई के कर्मी, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, जिला प्रोवेशन अधिकारी और अधिवक्ताओं को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के बारे में बताया।
किशोरों से संबंधित प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही पर चर्चा की गई। इसके अलावा जनपद पिथौरागढ़ में किशोरों से संबंधित लंबित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यौन अपराध और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पीड़िताओं को विभिन्न अपराध श्रेणियों में अधिकतम 10 लाख और न्यूनतम 05 लाख की धनराशि राज्य सरकार से प्रतिकर के रूप में दिलाई जा सकती है।
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किशोरों से संबंधित प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही पर चर्चा की गई। इसके अलावा जनपद पिथौरागढ़ में किशोरों से संबंधित लंबित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यौन अपराध और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पीड़िताओं को विभिन्न अपराध श्रेणियों में अधिकतम 10 लाख और न्यूनतम 05 लाख की धनराशि राज्य सरकार से प्रतिकर के रूप में दिलाई जा सकती है।
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