फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Punishment of one year simple imprisonment to the accused in cheque bounce case

Pithoragarh News: चेक बाउंस के मामले दोषी को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा

Wed, 16 Apr 2025 10:49 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Wed, 16 Apr 2025 10:49 PM IST
विज्ञापन
Punishment of one year simple imprisonment to the accused in cheque bounce case
पिथौरागढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट पूनम टोडी की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 7.50 सात रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को 10 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताना होगा।
विज्ञापन

मामले के अनुसार वर्ष 2018 में लोकेश जोशी ने जगदीश सिंह बोरा को आपसी जान पहचान और मित्रता के चलते नवंबर में व्यवसाय को लेकर 7,00,000 रुपये नकद और चेक के माध्यम से उधार दिए थे। उधार दिए पैसों को वापस मांगने पर उसने तीन लाख और चार लाख के दो चेक दिए थे। 15 दिसंबर 2020 को धनराशि निकालने के लिए चेकों को बैंक में जमा करने पर एक्सीड एग्रीमेंट के ज्ञापन के साथ चेक का अनादर कर दिया गया।
विज्ञापन

इस पर पीड़ित ने अदालत की शरण ली। तब से वाद न्यायालय में चल रहा था, जिस पर बुधवार को फैसला आया। न्यायिक मजिस्ट्रेट पूनम टोडी की अदालत ने आरोपी जगदीश सिंह बोरा को दोष सिद्ध करार देते हुए एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 7,50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि में से 7,45,000 रुपये प्रतिवादी को प्रतिकर के रूप में देने होंगे। शेष धनराशि राजकोष में जमा की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed