{"_id":"668433ef9369788cd00a8082","slug":"first-case-registered-under-new-law-in-pithoragarh-pithoragarh-news-c-230-1-shld1024-115032-2024-07-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में नए कानून के तहत दर्ज हुआ पहला मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में नए कानून के तहत दर्ज हुआ पहला मुकदमा
विज्ञापन
पिथौरागढ़। नए कानून के तहत पिथौरागढ़ में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी के साथ गाली-गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने और वर्दी फाड़ने के आरोपी के खिलाफ कोतवाली पिथौरागढ़ में बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया।
पिथौरागढ़ कोतवाली में कांस्टेबल हरीश लटवाल ने दी तहरीर में कहा कि वह सोमवार शाम नगरपालिका तिराहे के पास यातायात ड्यूटी में थे। सिमलगैर बाजार में शोर मचा रहे लोकेश जोशी को समझाने का प्रयास किया तो उसने उनके साथ गाली-गलौज की गई। विरोध करने पर मारपीट की और वर्दी फाड़ दी। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।
एसपी रेखा यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 121/132/221/351(3)/352 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
पिथौरागढ़ कोतवाली में कांस्टेबल हरीश लटवाल ने दी तहरीर में कहा कि वह सोमवार शाम नगरपालिका तिराहे के पास यातायात ड्यूटी में थे। सिमलगैर बाजार में शोर मचा रहे लोकेश जोशी को समझाने का प्रयास किया तो उसने उनके साथ गाली-गलौज की गई। विरोध करने पर मारपीट की और वर्दी फाड़ दी। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।
विज्ञापन
एसपी रेखा यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 121/132/221/351(3)/352 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन