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Pithoragarh News: नाबालिग का अपहरण करने के दोषी को तीन साल की सजा

Sat, 05 Oct 2024 10:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 05 Oct 2024 10:54 PM IST
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Court news in district.
पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो शंकर राज की अदालत ने नाबालिग का अपहरण करने के दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। उसे 20 हजार रुपये अर्थदंड भी चुकाना होगा। यदि अर्थदंड न चुकाया तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार सात अक्टूबर 2023 को एक नाबालिग अपनी साथी के जन्मदिन पर उसके घर गई। तीन दिन तक वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने आरोपी बेरीनाग निवासी पवन कुमार पर उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ तहरीर सौंपी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। शनिवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को अपहरण का दोषी करार देते हुए उसे तीन साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने उसे पॉक्सो एक्ट से दोषमुक्त किया है। संवाद
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